भोपाल: मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उप चुनाव होने वाले हैं। वहीं सभी राजनैतिक दलों की और से चुनाव प्रचार जोरो शोरों से चल रहा है। चुनावी सभाओं में अब तक सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी, लेकिन अब चुनावी सभा में 100 से ज्यादा लोग हिस्सा ले सकेंगे। अब राजनेता चुनावी सभाओं में कितनी भी भीड़ जुटा सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है।
दरअसल, नई गाइडलाइन के अनुसार अब चुनाव वाले क्षेत्रों में अब 100 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। एमपी के गृहमंत्री ने कहा है कि चुनावी सभा में 100 व्यक्तियों की समय सीमा समाप्त कर दी है और अब चुनावी सभा में 100 से ज्यादा लोग हिस्सा ले सकेंगे लेकिन बंद स्थानों पर सभा के दौरान लोगों के बैठने की क्षमता के अनुसार 50 फीसद लोग शामिल हो सकते हैं। बंद स्थानों जैसे हॉल आदि में करीब 200 लोगों की सभा की जा सकती है इसके साथ ही सभाओं में मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरुरी है और सोशल डिस्टेसिंग का भी ख्याल रखना होगा।
कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार शारीरिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रहेगी। वहीं खुले क्षेत्र में सभा के दौरान भी मास्क, शारीरिक दूरी, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाजर का ध्यान रखना जरूरी होगा। गौरतलब है कि इसके पहले चुनावी सभाओं में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 100 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति थी। ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे।
मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवम्बर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव की अधिसूचना कल जारी की जाएगी और इसके साथ नामांकन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चुनाव आयोग ने नामांकन की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर रखी है। वहीं 19 अक्टूबर को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। आयोग के मुताबिक 1 जनवरी 2020 की मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आयोग ने दिशा- निर्देश जारी किए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।