जयपुर। राजस्थान मेें अलवर जिले के थानागाजी Thanagazi Rape Case में 26 अप्रैल 2019 को दिनदहाड़े 5 आरोपियों ने एक महिला से उसके पति के सामने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं आरोपियों ने महिला के पति के सामने ही गैंगरेप किया गया। दोषियों ने घटना का वीडियो भी बनाया था। इसके वायरल होने के बाद 2 मई यानी 6 दिन बाद थानागाजी थाने में इसका केस दर्ज हुआ था। इसके बाद मामला कोर्ट में था।
द्रौपदी के चीरहरण जैसी है घटना
मंगलवार को कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। 4 को उम्रकैद तो घटना का वीडियो वायरल करने वाले पांचवें आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने फैसले में कहा कि गैंगरेप की यह वारदात द्रौपदी के चीरहरण जैसी है। इसमें सजा ऐसी होनी चाहिए कि दुष्कर्म की घटनाओं की अमर बेल (लगातार हो रही घटनाओं) को काटा जा सके।
ये है मामला
26 अप्रैल 2019 को दिनदहाड़े 5 आरोपियों ने एक महिला से उसके पति के सामने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। देश के बहुचर्चित थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामले में मंगलवार को अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण कोर्ट के विशिष्ठ न्यायाधीश बृजेश कुमार शर्मा ने 4 दोषियों को अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता का वीडियो वायरल करने में एक आरोपी को आईटी एक्ट में 5 साल की सजा से दंडित किया है। सजा के दौरान सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। एक नाबालिग आराेपी का मामला किशाेर न्याय बाेर्ड में विचाराधीन है।
इन धाराओं में दोषी माना
अदालत ने 528 दिन में 109 पेशियों के बाद 91 पेज के दिए फैसले में 4 आरोपियों को मृत्यु पर्यंत उम्रकैद की सजा सुनाई। चारों आरोपियों को अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी सहित 14 धाराओं में गैंगरेप, लूटपाट, मारपीट, धमकी, छेड़छाड़ व गाली-गलौच का दोषी माना है। वहीं, एससी-एसटी एक्ट की 7 धाराओं में दोषी माना।