नई दिल्ली: लोन मोराटोरियम (Lone moratorium) मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने आग लोगों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 28 सितंबर तक लोन मोराटोरियम की तारीख बढ़ा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इस मामले में 28 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।
SC ने केंद्र सरकार को दिया 2 हफ्ते का समय
फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का वक्त दिया जा रहा है जिससे कि वह एक ठोस फैसला ले सके। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि मोराटोरियम पर फैसला लेने के लिए यह केंद्र सरकार (Central Government) और आरबीआई (RBI) को अंतिम मौका दिया जा रहा है।
दरअसल कोरोना महामारी (Corona epidemic) के कारण जारी देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown) में आर्थिक संकट (Economic Crisis) को देखते हुए आरबीआई ने मार्च से तीन महीने के लिए मोराटोरियम सुविधा दी थी। जो 1 मार्च से 31 मई तक के लिए लागू की गई थी। लेकिन कोरोना संक्रमण महामारी के प्रकोप को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, जिसके कारण बाद में आरबीआई ने लोन मोराटोरियम को भी तीन महीनों के लिए और बढ़ाते हुए 31 अगस्त तक के लिए कर दिया था। जो बीते 31 अगस्त को खत्म हो गई है।
ये है मोराटोरियम
किसी प्राकृतिक या अन्य आपदा के कारण कर्ज लेने वालों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो कर्ज देने वालों की ओर से भुगतान में कुछ समय के लिए मोहलत दी जाती है।