नई दिल्ली: अगर आपके पास पीयूसी (pollution under control) नहीं है तो आपके गाड़ी का अब रिन्यूअल नहीं होगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि बीमा कंपनियां इस आधार पर क्लेम खारिज नहीं कर सकती हैं कि, वाहन चालक के पास वैध पीयूसी सर्टिफिकेट (PUC certificate) नहीं हैं। साथ ही इरडा ने बीमा कंपनियों को प्रदूषण कंट्रोल (pollution control) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है।
मिली जानकारी के अनुसार इरडा का कहना है कि ऐसे कई रिपोर्ट आ रहे है, जिनमें कहा गया है कि, अगर दुर्घटना के समय वैध पीयूसी नहीं हैं तो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत क्लेम नहीं दिया जाएगा।
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गौरतलब है कि जुलाई 2018 में बढ़ते वाहन प्रदूषण पर को देखते हुए हुए सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिया था कि, जब तक मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के रिन्यूअल की तारीख पर गाड़ी के मालिक के पास मान्य पीयूसी सर्टिफिकेट नही है, तब तक बीमा ना किया जाए।
जानिये क्या है पीयूसी सर्टिफिकेट
वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य है। इसमें पता लगाया जाता कि कहीं कोई गाड़ी तय मानकों से ज्यादा प्रदूषण तो नहीं छोड़ रही। जांच के बाद सब सही होने पर PUC सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। वाहन से होने वाला उत्सर्जन प्रदूषण नियंत्रण के मानकों को यह सर्टिफिकेट पूरा करता है। देश में सभी तरह के वाहनों के लिए प्रदूषण मानक स्तर तय किए जाते हैं।