भोपाल। राजधानी के कोलार में नौ दिन के लिए बड़े कंटेंनमेंट जोन का ऐलान कर दिया है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इसकी जानकार दी। कोलार में 9 अप्रैल शुक्रवार शाम 6 बजे से अगले सोमवार 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लगातार नौ दिन का प्रतिबंधित एरिया रहेगा।
इस दौरान केवल दवा दुकानें खुली रहेंगी। मेडिकल इमरजेंसी में ही आने-जाने की इजाजत रहेगी। सब्जी के ठेले वाले काॅलोनियों में आ-जा सकेंगे। प्राइवेट स्टाफ को भी सोमवार से शुक्रवार तक आने-जाने तक नहीं आ सकेंगे। कलेक्टर ने बताया भोपाल की आठ से नौ फीसदी आबादी उसी इलाके में रहती है लेकिन 40% प्रतिशत केस उसी इलाके से आ रहे हैं। लिया गया
महामारी से बचें साथ ही परिवार को भी सुरक्षित रखें
कलेक्टर अविनाश लवानिया के निर्देश पर जिला प्रशासन अब कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सख्त हो गया है। कोराना की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस द्वारा भी कोरोना गाइड लाइन का पालन नहीं करने पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। प्रशासन ने आज कोलार के सर्वधर्म में पहुंचकर दुकानदारों और लोगों को समझाइश दी और कोरोना से बचने के उपाय बताए। इस मौके पर कलेक्टर अविनाश लवानिया और डीआईजी इरशाद वली मौजूद रहे। कलेक्टर लवानिया ने सभी नागरिकों से अपील की है कि कोरोना गाईड लाइन का पालन कर स्वयं तो इस महामारी से बचें साथ ही परिवार को भी सुरक्षित रखें।
यह सेवाएं रहेगी जारी
– कंटेनमेंट जोन के अंदर सिर्फ दवा की दुकाने खोलने और मेडिकल इमरजेंसी में आने-जाने की अनुमति रहेगी।
– सरकारी सेवकों को आने-जाने की अनुमति रहेगी। वह अपना आईडी कार्ड से आ-जा सकेंगे।
– लोगों की सुविधा के लिए सब्जी के ठेले, पानी सप्लाई करने वालों को अनुमति रहेगी।
– मिल्क पार्लर और दुध सप्लाई करने वालों को सुबह 6 से 10 बजे के बीच अनुमति रहेगी।
यह सब बंद
– यहां पर किराना दुकानें भी बंद रहेगी। किराना का सामान उपलब्ध कराने की व्यवस्था नगर निगम करेगा। इसके अलावा
– प्राइवेट कर्मचारी भी आ-जा नहीं सकेगी। इस दौरान कंपनी/फर्म को उनको कार्यालय में उपस्थित मानकर वेतन देना होगा।
– पेट्रोल पंप भी पूरी तरह से बंद रहेगें।