7th Pay Commission: केंद्र सरकार (Central Employee) ने दिवाली (Diwali) से ठीक पहले लीव ट्रेवल कन्सेशन (Leave Travel Concession) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के तहत अब कर्मचारी अवकाश नगदीकरण के बिना ही मान्य एलटीसी किराए का इस्तेमाल कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
जानकारी के अनुसार एलटीसी कैश (LTC) के लिए सरकारी कर्मियों के एक से अधिक बिल मान्य होंगे। वित्त मंत्रालय ने बीते रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले बिल उनके ही नाम पर होने चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि यह योजना वैकल्पिक है, ऐसे में यदि एलटीसी किराये का इस्तेमाल नहीं हो पाता है, तो सदस्य मौजूदा निर्देशों के तहत एलटीसी ले सकते हैं।
गौरतलब है कि, सरकार ने 12 अक्टूबर को एलटीसी नकद वाउचर योजना की घोषणा की थी। जिसके बाद एएफक्यू में स्पष्ट किया गया है कि यह योजना ब्लॉक वर्ष (2018-21) के दौरान बचे एलटीसी किराये पर भी लागू होगी। जिसका लाभ लेने के लिए कर्मचरियों को ऐसे उत्पाद और सेवाएं खरीदनी होंगी जिनपर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत या अधिक है। आपको बता दें अभी तक कर्मचारियों को सिर्फ यात्रा पर ही इस सुविधा का लाभ मिलता था।