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हाइलाइट्स
व्यापमं फर्जीवाड़े में 10 साल बाद बड़ा फैसला।
7 आरोपियों को 7-7 साल की सजा।
पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा-2013 का मामला।
MP Vyapam Scam 2013: व्यापमं घोटाला के 10 साल पुराने मामले में विशेष अदालत ने बड़ा फैसला लिया गया है। पुलिस भर्ती परीक्षा 2013 में गड़बड़ी मामले में 7 आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। सजा का ये विशेष फैसला न्यायाधीश एडीजे नीतिराज सिंह सिसोदिया ने सुनाया है।
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CBI के लोक अभियोजक सुशील कुमार पांडेय के अनुसार, व्यापमं ने साल 2013 में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 7 अप्रैल 2013 को आयोजित की थी। जिसमें 5 उम्मीदवारों मुकेश रावत, सुनील त्यागी, अजब सिंह, वासुदेव त्यागी और आशीष शर्मा ने अपनी जगह पर दूसरें किसी अन्य व्यक्ति को परीक्षा में बैठाकर लिखित परीक्षा पास की थी। इस मामले में अन्य व्यक्तियों को दलालों से मिलीभगत कर बैठाया गया था।
परीक्षा में मुकेश रावत की जगह सुनील श्रीवास्तव, अजब सिंह की जगह अवधेश गोस्वामी, वासुदेव त्यागी, सुनील त्यागी और आशीष शर्मा के स्थान पर अज्ञात व्यक्तियों ने बैठकर परीक्षा दी थी। जब परीक्षा परिणाम आए तो पांचों उम्मीदवार पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 फर्स्ट में पास हो गए थे।
20 फरवरी मंगलवार को विशेष अदालत ने 75 गवाहों और लगभग 410 दस्तावेजों के साथ कई आर्टिकल्स के आधार पर 5 अभ्यर्थियों मुकेश रावत, सुनील त्यागी, अजब सिंह, वासुदेव त्यागी, आशीष शर्मा, सुनील श्रीवास्तव और अवधेश गोस्वामी को 7-7 साल कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ 10-10 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
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