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भोपाल। गृह विभाग ने एक बार फिर कोरोना MP Corona Guidelines Order को लेकर गाइडलाइन जारी की है। गृह विभाग ने आज जारी आदेश में कहा कि 15 जुलाई तक यथावत रखने के निर्देश दिए गए है। इसके साथ ही दुकानों को रात्रि 8 बजे तक ही बंद करनी होगी। गृह विभाग ने जारी आदेश में कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के सम्बन्ध में गृह विभाग के संदर्भित परिपत्रों के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किये गये है, जो दिनांक 07 जुलाई, 2021 तक प्रभावशील है ।
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MP Corona Guidelines Order news[/caption]
नाईट कर्फ़्यू में राहत दी गई थी
गौरतलब है कि इसके पहले नाईट कर्फ़्यू में राहत दी गई थी। गृह विभाग ने नाइट रात्रि कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी किए थे। रात्रि कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया था। एमपी में अब नाईट कर्फ्यू रात्रि 11 से सुबह 6 बजे तक रहेगा।
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