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Tamil Nadu Liquor Stores: 22 जून से नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें, सरकारी आदेश को लागू करने की घोषणा

तमिलनाडु में राज्य द्वारा संचालित टीएएसएमएसी ने शराब की 500 खुदरा दुकानों को बंद करने के सरकारी आदेश (जीओ) को लागू करने की घोषणा की।

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Bansal News
Tamil Nadu Liquor Stores: 22 जून से नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें, सरकारी आदेश को लागू करने की घोषणा

चेन्नई। Tamil Nadu Liquor Stores  तमिलनाडु में राज्य द्वारा संचालित टीएएसएमएसी ने शराब की 500 खुदरा दुकानों को बंद करने के सरकारी आदेश (जीओ) को लागू करने की घोषणा की। ये दुकानें 22 जून से नहीं खुलेंगी।

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मंत्री सेंथिल ने की थी घोषणा

तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी ने राज्य विधानसभा में गत अप्रैल में इस संबंध में घोषणा की थी। वह तब आबकारी विभाग के प्रभारी थे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ‘नौकरी के बदले नकदी’ कथित घोटाले में सेंथिल बालाजी को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था। आज उनकी एक निजी अस्पताल में बाईपास सर्जरी की गई है।

घोषणा का आदेश किया था जारी

तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टीएएसएमएसी) ने एक बयान में, ‘‘तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन के निर्देश ’’ पर तब विधानसभा में की गई घोषणा का जिक्र करते हुए कहा कि इस संबंध में सरकारी आदेश (जीओ) 20 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। इस आदेश में शराब की 500 खुदरा दुकानों की पहचान करने और उन्हें बंद करने को कहा गया था। टीएएसएमएसी के अनुसार, ‘‘ सरकारी आदेश को लागू करने के लिए कहा गया है कि राज्य में उन 500 खुदरा दुकानों की पहचान करें और 22 जून 2023 से उन्हें बंद किया जाए।’’ टीएएसएमएसी की ओर से जारी बयान के अनुसार, ‘‘ इस आधार पर 22 जून से 500 खुदरा दुकानें बंद रहेंगी।’’

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