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पेंड्रा: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में मूकबधिर युवती से गैंगरेप मामले में ADJ कोर्ट ने दोषियों को 25-25 साल की सजा सुनाई। साथ ही 5 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने पीड़िता को ढाई लाख रुपए की सहायता राशि देने का आदेश भी विधिक सेवा प्राधिकरण को दिया। दोषियों ने अगस्त 2019 में युवती का अपहरण कर गैंगरेप किया था।
दरअसल, मरवाही के रटगा गांव में 25 अगस्त 2019 को बाजार गई मूक बधिर युवती को राजाडीह गांव के रहने वाले 5 युवक अगवा कर ले गए थे। इसके बाद पांचों ने युवती के हाथ-पैर बांध दिए और उससे सामूहिक दुष्कर्म किया उनके चंगुल से छूट कर युवती किसी तरह अपनी बुआ के पास पहुंची और फिर FIR दर्ज कराई।
मरवाही थाना पुलिस ने मामले में कुछ संदेहियों को गिरफ्तार किया। लेकिन युवती के मूकबधिर होने के कारण खास कुछ नहीं हो पा रहा था। ऐसे में पुलिस ने बिलासपुर से इंटरप्रेटर को बुलाया, उसकी मदद से आरोपियों की पहचान युवती से कराई। घटना का पूरा ब्यौरा तैयार किया, इसके बाद पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई ADJ विनय कुमार प्रधान की कोर्ट में हुई।
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