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MP Vidhan Sabha: इस तारीख से विधानसभा के आसपास लागू रहेगी धारा 144

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Bansal News
MP VIDHANSABHA SESSION: विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, सदन शांतिपूर्ण रूप से चलाने पर बनी सहमति

image source : http://mpvidhansabha.nic.in

भोपाल। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने विधानसभा सत्र MP Vidhan Sabha के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है जो 28 दिसम्बर से 30 दिसम्बर 2020 तक विभिन्न क्षेत्रों में लागू रहेगा।

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यह आदेश 28 दिसम्बर से 30 दिसम्बर 2020 तक प्रात: 6:00 से रात 12:00 बजे 74 बंगले के ऊपर वाली सड़क से होते हुए रोशनपुरा चौराहा में लागू रहेगा । नवीन विधायक विश्रामगृह के सामने वाला मार्ग पुराना, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सब्बन चौराहा, ओमनगर और वल्लभ नगर का समस्त झुग्गी क्षेत्र धारा 144 के तहत जारी आदेश का प्रभाव क्षेत्र माना जायेगा। आदेश ड्यूटी पर कार्यरत कर्मचारियों-अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। शवयात्रा या बारात भी इस आदेश से मुक्त रहेंगे।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोरोना के संबंध में जारी आदेशों/ निर्देशों, सोशल डिस्टेंसिंग गाईड लाईन एवं कार्य स्थल के एस.ओ.पी. का पालन करना अनिवार्य होगा तथा कंटेनमेंट जोन से कोई भी स्टाफ को कार्य स्थल पर उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।

जारी आदेश के मुताबिक उल्लेखित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई व्यक्ति किसी जुलूस- प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें भाग लेगा तथा न ही कोई सभा आयोजित की जायेगी । आदेश में यह साफ कर दिया गया है कि सत्र के दौरान कोई भी व्यक्ति चाकू या अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे उद्योग और सार्वजनिक या निजी सेवाओं पर विपरीत असर पड़ता हो । प्रभावित क्षेत्र में पुतला दहन या किसी तरह के आंदोलन की सख्त मनाही की गई है।गौरतलब है ​28​ दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। जिसको ध्यान मेें रखते हुए धारा 144 लगाई गई है।

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