Love Jihad Law in UP: यूपी में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी, आज से लागू

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लव जिहाद (Love Jihad) यानी गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के खिलाफ राज्य की योगी सरकार द्वारा पारित बिल को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यह अध्यादेश आज से यूपी में लागू हो गया है।
बता दें कि, 24 नवंबर को योगी कैबिनेट ने लव जिहाद (Unlawful Conversion of Religion) पर बिल को मंजूरी दी थी। जिसके बाद इसे पारित करवाने के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को इसे मंजूरी दे दी। अब 6 महीने के अंदर इस अध्यादेश को राज्य सरकार से विधानसभा से पास कराना होगा।
Uttar Pradesh Governor promulgates UP Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance 2020 pic.twitter.com/bXLSmb07y5
— ANI UP (@ANINewsUP) November 28, 2020
इस अध्यादेश को 6 महीने के भीतर विधानमंडल के दोनों सदनों में पास कराना होगा, जिसके बाद यह कानून के रूप में प्रदेश में लागू हो जाएगा।
गौरतलब है कि, उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में कथित लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसके खिलाफ कानून की मांग जोर पकड़ रही है। हरियाणा में भी राज्य सरकार ने ड्राफ्टिंग कमिटी बनाकर कानून का प्रारूप तैयार करने को कहा है। मध्य प्रदेश में भी कानून बनाने की कवायद जारी है।
योगी सरकार ने पहले ही ये ऐलान किया था, हम लव जिहाद के खिलाफ नया कानून बनाएंगे, ताकि धमकी, लालच, दबाव या फिर झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोका जा सके।
UP Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance 2020 के मुताबिक, धोखे से धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 साल तक की सजा होगी। सहमति से धर्म परिवर्तन के लिए दो महीने पहले इसकी सूचना जिला अधिकारी को देनी होगी।
अध्यादेश के अनुसार, धोखे से या जबरन धर्म परिवर्तन के लिए 15 हजार रुपये के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल तक जेल की सजा का प्रावधान है। अगर अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25 हजार रुपये के जुर्माने के साथ 3 से 10 साल तक की जेल होगी।