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Central Government Employees: केंद्र सरकार के 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब ऐसे कर्मचारियों को एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिलेगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Central Government Employees) ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। रेलवे सहित विभिन्न केंद्रीय विभागों में 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।
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11 अप्रैल के बाद रिटायर हुए कमर्चारियों को लाभ
नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर के मुताबिक ये लाभ 11 अप्रैल 2023 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को मिलेगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Central Government Employees) ने इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि ये निर्देश इस साल 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रिव्यू पिटीशन के अंतिम फैसले से प्रभावित होगा।
इन्हें नहीं मिलेगा फायदा
यूनियन के जोनल अध्यक्ष मनोज परिहार के मुताबिक कोर्ट के निर्देश पर व्यक्तिगत रूप से फायदा ले चुके कर्मचारियों (Central Government Employees) पर ये आदेश लागू नहीं होगा। उन्हें जो लाभ दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि, इंक्रीमेंट लगने से पेंशन का ही निर्धारण होगा। जबकि अन्य पेंशनरी लाभ जैसे ग्रेच्यूटी, लीव एनकैशमेंट का निर्धारण नहीं होगा।
वित्त और कार्मिक सचिव से की थी मांग
इसे लेकर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जोनल सचिव अरुण गुप्ता का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि इसे लेकर में एआईआरएफ के महामंत्री और एनसी-जेसीएम के सेक्रेट्री (स्टाफ साइड) शिवगोपाल मिश्रा ने वित्त और कार्मिक सचिव को सुप्रीम कोर्ट के 6 सितंबर के आदेश (Central Government Employees) को लागू करने की मांग की थी।
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