बड़ा झटका, पेट्रोल खरीदने पर देना पड़ेगा 2 रूपये ज्यादा, सरकार का आदेश जारी

बड़ा झटका, पेट्रोल खरीदने पर देना पड़ेगा 2 रूपये ज्यादा, सरकार का आदेश जारी

Petrol Diesel Price : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल का बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि नॉन-ब्लेंडेड पेट्रोल या डीजल पर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। इसके लिए कंपनियों को 30 सितंबर का समय दिया गया था। लेकिन कार्यकाल खत्म होने के दिन वित्त मंत्रालय की ओर से पेट्रोल-डीजल के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि एक खास तरह का पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए ग्राहक को ज्यादा कीमत चुकानी होगी। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं।

पेट्रोल पर देने होंगे 2 रुपये ज्यादा

यदि इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है, तो इसे ब्लेंडेड पेट्रोल कहा जाता है। इथेनॉल एक जैव ईंधन है जो जलने पर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। भारत सरकार इस ईंधन को प्रचलन में लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी वजह से सरकार 1 अक्टूबर से बिना एथेनॉल वाले पेट्रोल पर टैक्स लगाने जा रही थी। लेकिन अब सरकार ने इसकी समयसीमा बढ़ाकर 1 नवंबर कर दी है। यानी इस दिन से बिना एथनॉल वाला पेट्रोल 2 रुपये प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। अगर आप 1 नवंबर को या उसके बाद किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते हैं तो ध्यान रहे कि बिना एथेनॉल के पेट्रोल ज्यादा महंगे हो जाएंगे।

डीजल पर भी लगेगा 2 रुपये टैक्स

इस साल बजट पेश करते हुए डीजल पर भी 2 रुपये ज्यादा टैक्स लगाने की घोषणा की गई थी। इसके लिए भी समय सीमा 1 अक्टूबर थी। लेकिन, अब सरकार ने इसका कार्यकाल बढ़ाकर 1 अप्रैल 2023 कर दिया है। फिलहाल सरकार पेट्रोल पर 1.40 रूपये प्रति लीटर की दर से बेसिक एक्साइज ड्यूटी ले रही है। 1 नवंबर से इथेनॉल या मेथनॉल के बिना पेट्रोल पर 3.40 रूपये प्रति लीटर की दर से एक्साइज ड्यूटी लगेगा। इसी प्रकार डीजल पर 1.80 रूपये प्रति लीटर की दर से मूल उत्पाद शुल्क लगाया जा रहा है। 1 अप्रैल 2023 से बिना एथेनॉल या मेथनॉल के डीजल पर 3.80 रूपये प्रति लीटर की दर से उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा।

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