तम्बाकू नियंत्रण कानून के तहत जुर्माने की कार्यवाही, बनायें 20 प्रकरण

तम्बाकू नियंत्रण कानून के तहत जुर्माने की कार्यवाही, बनायें 20 प्रकरण

शाजापुर/आदित्य शर्मा : शााजापुर में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत तम्बाकू निगरानी दल ने कलेक्टर दिनेश जैन व एसपी जगदीश डाबर के निर्देशानुसार तंबाकू एवं उसके उत्पाद का सार्वजनिक स्थल पर बेचने एवं उपभोग करने, प्रचार-प्रसार करने पर अधिनियम की धारा 04 के तहत जुर्माने की कार्यवाही की गई।

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जिला नोडल अधिकारी डॉ. ललित शर्मा ने जुर्माने की कार्यवाही के दौरान उल्लघनकर्ताओं को तम्बाकू उत्पाद के सेवन से रोगो से बचाने के लिए तम्बाकू नियंत्रण कानून (कोटपा - 2003) बनाया है। इस कानून की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं गुटखा, पाउच बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन प्रतिबंधित है सार्वजनिक स्थानों में विशेष रूप से सभागृह, अस्पताल भवन, रेल्वेस्टेशन व प्रतिक्षालय, मनोरंजन, रेस्टोरेंट, शासकीय कार्यालय शिक्षण संस्थान (निजी एवं शासकीय) पुस्तकालय, लोक परिवहन अन्य कार्य स्थल, निजी कार्यालय एवं दुकाने आदि स्थलो पर तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद का सेवन, पूर्णतः प्रतिबंधित है।

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जिला अस्पताल परिसर व बस स्टेण्ड परिसर में तंबाकू निगरानी दल के द्वारा कुल 20 प्रकरण बनाते हुए दल ने 3220 रु. जुर्माने के रूप में वसूल किये जाकर उल्लघनकर्ताओं को अधिनियम अंतर्गत रसीदे प्रदाय की गई जुर्माने के रूप में वसूली राशि स्टेट हेल्थ सोसाइटी (कोट्टपा) के बचत खाता क्र. 39061833761 आई.एफ.सी कोड एसबीआईएन 0007242 में जमा कराई गई।

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इस दौरान जिला नोडल अधिकारी डॉ. ललित शर्मा, ड्रग इंस्पेक्टर प्रदीप अहीरवार, नगर पालिका सीएमओ राकेश चौहान, उपयंत्री अमन, पुलिस सुबेदार रवि वर्मा व तंबाकू निषेध केंद्र की परामर्शदाता श्रीमति गुडइन अहीरवार सहित पुलिस बल मौजूद रहा।

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