केन्द्र सरकार ने हाल ही में चिकित्सा से सबंधित उपकरणों को बेचने के नियमों में संशोधन किया है। नियमों में संशोधन के अनुसार अब मास्क, कंडोम, थर्मामीटर, चश्मा समेत कई ऐसे उपकरण बेचने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इन उपकरणों को बेचने के लिए दुकानदार को राज्य जाइसेंसिंग अथोरिटी से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा दुकानदार को यह भी बताना होगा कि उनके पास मेडिकल उपकरण के उचित भंडारण के लिए पर्याप्त जगह है की नहीं। दुकानदार के पास इन उपकरणों को रखने के लिए टेम्परेचर और लाइट की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
नए नियमों के तहत अब दुकानदार को दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों की योग्यता की जानकारी भी देना अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे कि कर्मचारी स्नातक है, फार्मासिस्ट है या उसके पास मेडिकल उपकरणों को बेचने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव है। साथ ही जिन लोगों के पास चिकित्सा उपकरण बेचने का अनुभव है, वे ऐसा करना जारी रख सकते हैं।
आपको बता दें कि वर्तमान में मेडिकल स्टोरों के पास लाइसेंस है। लेकिन नए नियमों के तहत उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। चश्मे जैसे सुरक्षित चिकित्सा उपकरण बेचने वाले गैर-चिकित्सा स्टोरों के अलावा, एक्स-रे मशीन जैसे चिकित्सा उपकरणों के बड़े वितरकों को भी नए नियमों के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी। वही अभी तक इन बड़े वितरकों के पंजीकरण के लिए कोई नियम नहीं था।