Womens Reservation Bill 2023: लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले महिला आरक्षण बिल को शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है. जिसके बाद अब ये एक कानून बन गया है.
बता दें कि संसद में इस बिल को ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ के नाम से पेश किया गया था. यह विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था. उसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था. इस कानून के लागू होने पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.
संसद के विशेष सत्र में पेश हुआ था बिल
सरकार ने हाल में 18 से 22 सितंबर तक के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया था. इस दौरान दो ऐतिहासिक काम हुए. एक पुराने संसद भवन से कामकाज संसद की नई इमारत में शिफ्ट किया गया और दूसरा दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल पास हुआ.
दोनों सदनों से मिला बहुमत
सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक के नाम से महिला आरक्षण बिल को 19 सितंबर को लोकसभा में पेश किया था. ज्यादातर दलों ने इस बिल का समर्थन किया. 20 सितंबर को लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 454 मत पड़े और दो वोट विरोध में पड़े. लोकसभा में दो तिहाई बहुमत से विधेयक पारित हुआ.
इसके बाद बिल को अगले ही दिन 21 सितंबर को राज्यसभा में पेश किया गया, जहां इसके पक्ष में 214 वोट डाले गए और विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा.
समय की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति: राष्ट्रपति मुर्मू
बिल के संसद से पास होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि यह लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी. इस कानून के लागू होने पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.
देश की नारी शक्ति को नई ऊर्जा देगा ये बिल: प्रधानमंत्री मोदी
राज्यसभा में वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलते हुए कहा, नारी शक्ति को विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक से नहीं मिल रहा है। इस विधेयक के प्रति सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को नई ऊर्जा देगा। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व उज्ज्वल भविष्य की गारंटी है।
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