Windfall Tax On Diesel : एक रुपये रुपये प्रति लीटर हुआ डीजल पर लगने वाला अप्रत्याशित लाभ कर ! जानिए आदेश की बात

सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर में बढ़ोतरी करते हुए इसे एक रुपये रुपये प्रति लीटर कर दिया।

Windfall Tax On Diesel : एक रुपये रुपये प्रति लीटर हुआ डीजल पर लगने वाला अप्रत्याशित लाभ कर ! जानिए आदेश की बात

नई दिल्ली।  Windfall Tax On Diesel सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर में बढ़ोतरी करते हुए इसे एक रुपये रुपये प्रति लीटर कर दिया जबकि घरेलू स्तर पर उत्पादन किए जाने वाले कच्चे तेल पर कर में कटौती की गई है। सरकार की तरफ से 20 मार्च को जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई।

जानिए कितनी हुई कटौती

इसमे बताया गया कि ओएनजीसी जैसी तेल उत्पादक कंपनियों के कच्चे तेल उत्पादन पर लगने वाले शुल्क को 4,400 रुपये प्रति टन से घटाकर 3,500 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। डीजल निर्यात पर कर 0.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर एक रुपये प्रति लीटर किया गया है। विमान ईंधन एटीएफ पर लगने वाले कर में कोई बदलाव नहीं है और यह शून्य बना हुआ है। आदेश में कहा गया कि नई कर दरें 21 मार्च से प्रभाव में आएंगी।

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अलग-अलग ईधनों में किया परिवर्तित

जमीन एवं समुद्र के भीतर से उत्खनित कच्चे तेल का शोधन कर उसे पेट्रोल, डीजल एवं विमान ईंधन जैसे अलग-अलग ईंधनों में परिवर्तित किया जाता है। बीते चार मार्च को सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती करते हुए 0.50 रुपये प्रति लीटर करने के साथ ही विमान ईंधन एटीएफ पर लगने वाले कर को शून्य कर दिया था। सरकार ने गत वर्ष जुलाई में पहली बार तेल उत्पादक कंपनियों पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाया था।

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