Kolar Lockdown : कोलार में लॉकडाउन पर कहां मिलेगी छूट, कहां जारी रहेगी पाबंदी, यहां जानें सब

भोपाल। कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा भोपाल के कोलार lockdown in Kolar और उसके आस पास के क्षेत्र के कुल 7 वार्डो को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है। शुक्रवार शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक इन सभी जगहों पर संपूर्ण लॉक डॉउन के आदेश जारी कर दिए है। इसके साथ ही इन सभी जगहों में लोगो का आना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोलार के वार्ड 80, 81 ,82, 83, 84 ,और वार्ड 52 , 53 में सम्पूर्ण लॉक डॉउन के आदेश जारी किए गए है। सभी जगह बैरिकेटिंग लगाकर आवागमन प्रतिबंधित किया जाएगा। लोगो को घरों से बाहर निकलने , क्षेत्र से बाहर जाने और किसी के कंटेनमेंट क्षेत्र में आने पर रोक लगा दी गई है।
कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया
जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश अनुसार कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थान क्रमश: वार्ड क्रमांक-80 दामखेड़ा ए एवं बी सेक्टर अंबेडकर नगर, बंजारी, कान्हा कुंज, वार्ड क्रमांक-81 विनीत कुंज, सीआई हाइटस, कान्हा कुंज, गेहूं खेड़ा, नहर, वार्ड क्रमांक-82 मंदाकिनी दानिश कुंज, बंजारी, सी-सेक्टर,महाबली विराशा हाइट्स, कोलार रोड मार्ग, वार्ड क्रमांक-83 सनखेड़ी गणेश नगर अकबरपुर राजवेद कॉलोनी, वार्ड क्रमांक -84, 610 क्वार्टर हिनोतिया आलम, एवं वार्ड क्रमांक- 52-53 रोहित नगर, आकृति इकोसिटी, अधिष्ठान, रुद्राक्ष पार्क, त्रिलंगा, गुलमोहर, शाहपुरा ए सेक्टर आदि भोपाल को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है।
लोगो का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा
कटेनमेंट एरिया की अवधि 9 अप्रैल को शाम 6 बजे से 19 अप्रैल को प्रातः 6.00 बजे तक रहेगी। कंटेनमेंट ऐरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट ऐरिया के समस्त निवासियों का होम कोरेंटाईन में रहना अनिवार्य होगा। कन्टेंमेंट ऐरिया को पेरीमीटर कन्ट्रोल किया जाना होगा जिसके अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगो का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा।
ये सेवाएं सुचारु रुप से रहेंगी चालू
उपरोक्त क्षेत्र में सभी अस्पताल, मेडिकल एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाएं सुचारु रुप से चालू रहेंगी। उपरोक्त क्षेत्र के सभी बैंक एवं एटीएम खुले रहेंगे। उपरोक्त क्षेत्र में कोविड टीकाकरण केन्द्र लगातार बड़े स्तर पर लगाए जाएगें। उक्त कार्य हेतु अनुविभागीय अधिकारी नोडल अधिकारी रहेगें। नगर निगम द्वारा कोविड -19 व टीकाकरण का वृहद् स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
सरकारी कर्मचारियों को आवागमन की छूट रहेगी
सैम्पलिंग के लिए फीवर क्लीनिक पहले की तरह चालू रहेगें एवं मोबाईल टीम से भी सैम्पलिंग का कार्य जारी रहेगा। नगर निगम के जोनल अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा। उपरोक्त क्षेत्र में दूध पार्लर सुबह 7.00 से 10 बजे तक खुल सकेंगे। औद्योगिक ईकाइयों में कार्यरत् मजदूरों, कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों को आवागमन की छूट रहेगी।
फल विक्रय की व्यवस्था की जाएगी
कोलार क्षेत्र में नगर निगम द्वारा सब्जी, फल विक्रय की व्यवस्था की जाएगी। केवल होम डिलीवरी प्रणाली ( किराना, खाना आदि ) जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस हेतु अधिकृत किया गया हो, वह चालू रहेगी। रेडी टू ईट वस्तुओं की होम डिलीवरी जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस हेतु अधिकृत किया गया हो, वह चालू रहेगी। संबंधित व्यक्तियों को अपना आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा। कंटेनमेन्ट प्लान एवं कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी नोडल अधिकारी रहेंगे। संबंधित क्षेत्र के सीएस पी द्वारा गठित दल सतत् निगरानी करना सुनिश्चित करेंगे।
यह भी निर्देश
बैंक और एटीएम खुले रहेंगे।
फीवर क्लिनिक के अलावा अस्पताल चालू रहेंगे।
सैंपलिंग टीम भी घूमती रहेगी।
इंडस्ट्रिज एरिया में कार्यरत मजदूरों, कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों की आवागमन की छूट रहेगी।
सामान्य प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग नहीं आ जा सकें