हाइलाइट्स
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पिपरिया नपा अध्यक्ष के पति नवनीत नागपाल सहित नौ लोगों को सात सल की सजा
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पिपरिया मार्केटिंग सोसाइटी के 10 वर्ष पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
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साल 2013 की समिति के सदस्यों ने गेहूं खरीदी में की थी गड़बड़ी
Wheat Purchase Scam: पिपरिया मार्केटिंग सोसाइटी में वर्ष 2013 में हुए गेहूं खरीदी घोटाले के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने दस आरोपितों को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम द्वारा फैसला सुनाया गया।
मामले (Wheat Purchase Scam) में पिपरिया नपा अध्यक्ष नीना नागपाल के पति और बीजेपी नेता नवनीत नागपाल सहित शाखा प्रबंधक राजेंद्र दुबे और अन्य आठ आरोपित थे।
लोक अभियोजक सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि मामले (Wheat Purchase Scam) में कोर्ट के आदेश के बाद सभी अभियुक्तों को 7 वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है।
अभियुक्तों में राजेंद्र कुमार दुबे शाखा प्रबंधक, नवनीत सिंह नागपाल, अजय कुमार माहेश्वरी, सतीश कुमार जायसवाल, हेमराज सिंह चौधरी, राघव सिंह पुरविया, जगदीश कुमार अग्रवाल, संध्या अग्रवाल,
सुनीता रघुवंशी एवं जानकी पटेल शामिल हैं। इन पर आईपीसी की धारा 409 के तहत आरोपी बनाया गया।
क्या है मामला
जानकारी के अनुसार विपणन सरकारी समिति मार्यादित पिपरिया के समिति संचालक होते हुए समिति द्वारा वर्ष 2013-14 के उपार्जित गेहूं के संबंध में लोकसेवक के रूप में (Wheat Purchase Scam) थे।
समिति द्वारा वर्ष 2013 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित किए गए। 104034.19 क्विंटल गेहूं में से उपार्जित मात्रा के अनुपात में 1416.19 क्विंटल गेहूं निगम को कम परिदत्त किया गया।
1628.86 क्विंटल गेहूं अमानक स्तर का उपार्जित किया तथा परिवहन के दौरान 185.02 क्विंटल गेहूं की कमी पाई गई।
इस प्रकार अभियुक्तगण ने कर्तव्यहीनता से गेहूं स्कंध में कमी, सूखत, परिवहन में कमी, अमानक स्तर के गेहूं की खरीदी पर हुई क्षति पर निगम को 1416.19 क्विंटल गेहूं की राशि 2124285 का नुकसान हुआ।
1628.86 क्विंटल गेहूं की राशि 2093528 एवं 185.02 क्विंटल गेहूं की 2077530 की क्षति हुई।
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सभी दोषियों का जेल भेजा
अपर लोक अभियोजक ने बताया कि (Wheat Purchase Scam) राजेंद्र दुबे, नवनीत सिंह नागपाल, अजय कुमार माहेश्वरी, शिवनारायण जायसवाल, हेमराज सिंह,
राघव सिंह, जगदीश अग्रवाल, संध्या अग्रवाल, सुनीता रघुवंशी, जानकी पटेल को धारा 409 में दोषी पाया गया।
इन सभी (Wheat Purchase Scam) को सात वर्ष का कारावास और 5000 रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है।
पुरुष छह दोषियों को पिपरिया उप जेल ले जाया गया जबकि तीन महिला दोषियों को नर्मदापुरम महिला जेल भेजा गया।