Chief Election Commissioner Salary: भारत जितना विशाल देश है उतना ही यहां पर हर किसी चीज के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है। यहां पर जाने तो, लोकतांत्रिक देश होने के नाते चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करता है वहीं पर इस सिस्टम के पीछे बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है तो इसे सफल बनाते है भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ( Chief Election Commissioner)। जिनके निर्देशों पर मतदान की प्रक्रिया का गठन होता है।
जानिए कैसे होती है CEC की नियुक्ति
आपको बताते चलें, भारत में देश के लिए योग्य नेता और प्रधान चुनने के लिए भारतीय चुनाव आयोग कार्य करता है जो एक स्वायत्त संस्था होती है। वहीं पर इसका गठन पूरे देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किया गया है। यहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की बात की जाए तो, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं. चुनाव आयुक्त का पद जितना अहम होता हैं उन्हें सुविधाएं भी उसी स्तर की दी जाती हैं।
यहां पर वेतन की बात मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए की जाए तो, चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही सम्मान और वेतन मिलता है.उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो पहले हो) का होता है।
कितनी मिलती है सैलरी और भत्ता
यहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त की सैलरी एक वेबसाइट के मुताबिक बताते चलें, मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रतिमाह सैलरी के तौर पर 2.50 लाख रुपये दिए जाते हैं इतना ही इसके अलावा उन्हें सैलरी से अलग भत्ता भी मिलता है। यहां पर आयुक्त के सालाना वेतन की बात की जाए तो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से वे 30 लाख रुपये पाते हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त का पद भारत के लिए मुख्य होता है। जहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त ही होते हैं जो देश भर में छोटे से लेकर बड़े चुनाव तक यानी ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक को सकुशल करवाने की जिम्मेदारी संभालते हैं।
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