MP Fitness Scam: निजी एटीएस में तय फीस से 3600 रुपए तक की अधिक वसूली की जा रही, विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश

MP Fitness Scam: एमपी में निजी एटीएस पर फिटनेस जांच में अतिरिक्त वसूली का खुलासा, जांच के बाद आरटीओ को आकस्मिक निरीक्षण और कार्रवाई के निर्देश।

MP Fitness Scam

MP Fitness Scam Photograph: (MP Fitness Scam)

हाइलाइट्स

  • फिटनेस जांच में निजी एटीएस की मनमानी उजागर
  • तय फीस से 3600 तक ज्यादा वसूली
  • अब आरटीओ करेंगे अचानक जांच

प्रदेश में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन यानी एटीएस (Automated Testing Station) पर फिटनेस जांच को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ कि कई निजी सेंटर तय फीस के बजाय हजारों रुपए ज्यादा वसूल रहे थे। परिवहन मुख्यालय को सौंपी रिपोर्ट में बताया गया कि फिटनेस के नाम पर अतिरिक्त वसूली लगातार हो रही थी और कई वाहन बिना नियम के फिट घोषित किए जा रहे थे।

निजी सेंटर पर तय फीस से अधिक वसूली

जांच रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश जिलों के निजी एटीएस पर निर्धारित शुल्क के ऊपर भारी राशि ली जा रही थी। थ्री व्हीलर से 2100 रुपए, चार पहिया वाहनों से 3100 रुपए और बड़े कमर्शियल वाहनों से 3600 रुपए तक अतिरिक्त वसूले जा रहे थे। यह वसूली नियमित प्रक्रिया की तरह चल रही थी और शिकायतें लंबे समय से विभाग तक पहुंच रही थीं।

शिकायतों के बाद शुरू हुईजांच

सितंबर में परिवहन विभाग ने बढ़ती शिकायतों को देखते हुए जांच के आदेश दिए थे। यह जिम्मेदारी परिवहन उपायुक्त को सौंपी गई थी। अब तक एटीएस की जांच का अधिकार किसी स्थानीय अधिकारी के पास नहीं था और सभी निर्णय मुख्यालय स्तर पर होते थे। इसी वजह से सेंटर पर अनियमितताएं पकड़ में नहीं आ रही थीं और शिकायतों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी।

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विभाग ने जारी किए सख्त आदेश

ताजा जांच के बाद विभाग ने पूरे प्रदेश के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब सभी जिलों के आरटीओ और डीटीओ एटीएस की नियमित और आकस्मिक जांच करने के लिए अधिकृत रहेंगे। यदि कोई सेंटर निर्धारित फीस से ज्यादा राशि लेता पाया गया तो उसके संचालक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। यह निर्देश खासतौर पर कमर्शियल वाहनों पर हो रही अवैध वसूली को रोकने के लिए दिए गए हैं।

आरटीओ पर बढ़ी जिम्मेदारी

नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी एटीएस में गड़बड़ी मिलने पर सीधे संबंधित आरटीओ जिम्मेदार माना जाएगा। विभाग ने स्पष्ट कहा है कि सभी निरीक्षण बिना पूर्व सूचना यानी आकस्मिक (surprise inspection) होंगे, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके। जांच में मिली हर अनियमितता की सूचना परिवहन आयुक्त और परिवहन विभाग, मध्यप्रदेश शासन को भेजी जाएगी।

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