आज के दौर में सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाना टॉफी खरीदने से भी आसान हो गया है जिसका असर हमे छोटी उम्र के बच्चों में बड़ी ही आसानी से देखने को मिल जाता है।
नए नियमों के अनुसार सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए अब माता-पिता की अनुमति आवश्यक होगी।
डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट (डीपीडीपी) अगस्त 2023 में संसद में पारित किया गया।
इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता से अनुमति लेना अनिवार्य है।
वेरिफिकेशन प्रक्रिया: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वेरिफिकेशन के लिए डिजिटल टोकन का उपयोग किया जाएगा।
माता-पिता की अनुमति: नए नियमों के अनुसार, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता से अनुमति लेनी होगी।
सुरक्षा और संरक्षण: यह कदम बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।