ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने वाली है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नेगेटिव पॉइंट सिस्टम शुरू करेगा।
सिग्नल तोड़ना, लापरवाही से वाहन चलाने जैसे अपराधों के लिए लाइसेंस पर नेगेटिव पॉइंट मिलेंगे।
एक तय सीमा से ज्यादा नेगेटिव पॉइंट होने पर ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा।
अगर किसी के ड्राइविंग लाइसेंस पर 3 साल में 12 नेगेटिव अंक जमा होते हैं तो लाइसेंस 1 साल के लिए रद्द होगा।
बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस 5 साल तक के लिए रद्द किया जा सकता है।