महिलाओं को डिवोर्सी कहने पर क्या होगा? जानें!
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तलाकशुदा महिलाओं को डिवोर्सी कहने पर रोक लगाई है।
अब किसी भी तलाकशुदा महिला को अदालत के दस्तावेजों में सिर्फ उसके नाम से पहचाना जाएगा।
यदि किसी याचिका या अपील में महिला को ‘डाइवोर्सी’ कहकर संबोधित किया गया तो वह याचिका खारिज कर दी जाएगी।
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर सभी निचली अदालतों को इस फैसले का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने फैसले की समीक्षा के लिए याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
हाई कोर्ट ने कहा किसी महिला को सिर्फ तलाकशुदा होने की बुनियाद पर ‘डाइवोर्सी’ कहकर पहचान देना एक गलत और तकलीफदेह आदत है…
अगर महिलाओं के लिए 'डाइवोर्सी' लिखा जा सकता है तो पुरुषों के लिए भी 'डाइवोर्सर' (तलाक देने वाला) लिखा जाना चाहिए, जो कि समाज में स्वीकार्य नहीं है।