भोपाल। राजधानी भोपाल में बिल्डिंग मटेरियल BUILDING WASTE खुले में फेंकना अब महंगा पड़ सकता है। नगर निगम ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। इसके लिए 3 हजार रुपए तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। नगर निगम ने हर जोन में टीमें तैनात कर दी हैं। जो सड़कों और गलियों में वेस्ट बिल्डिंग मटेरियल यानी मलबे पर नजर रखेंगी।
कोलार, होशंगाबाद रोड, रायसेन रोड, बैरागढ़ में ज्यादा समस्या
बिल्डिंग मटेरियल खुले में फैंकने की सबसे ज्यादा समस्या भोपाल के कोलार, होशंगाबाद रोड, रायसेन रोड और बैरागढ़ में देखने को मिल रही है। जहां कई कॉलोनियां बसी हुई हैं और वहां घर बनाने के दौरान निकलने वाला मलबा या तो सड़क किनारे छोड़ दिया जाता है या गलियों में फेंक दिया जाता है। इससे लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है।
पेवर ब्लॉक बनाकर होती है कमाई
खास बात ये है कि इस वेस्ट बिल्डिंग मटेरियर से पेवर ब्लॉक बनाए जा सकते हैं। जिनका इस्तेमाल फुटपाथ बनाने में किया जाता है। नगर निगम का अमला शहर के विभिन्न क्षेत्रों से बिल्डिंग वेस्ट उठाने का काम कर रहा है। इसे थुआखेड़ा में बने प्रोसेसिंग प्लांट पर पहुंचाया जाता जहां इससे पेवर ब्लॉक बनाए जाते हैं।
नगर निगम का हेल्पलाइन नंबर
नगर निगम ने बिल्डिंग मटेरियल कलेक्ट करने के लिए कॉल सेंटर का नंबर जारी किया है। 15503 पर कॉल करके आम लोग अपना बिल्डिंग मटेरियल उठवाकर स्पॉट फाइन से बच सकते हैं। मलबा उठवाने के लिए 1500 रुपये प्रति ट्रिप शुल्क तय है। सीएंडडी वेस्ट नागरिकों से लेने करने के लिए 500 रुपए प्रति ट्रिप शुल्क देना पड़ेगा। मटेरियल खुद नहीं उठाने या निगम में राशि जमा कर मलबा नहीं हटवाने पर 3 हजार रुपए का फाइन किया जा सकता है।