देश में बना वक्फ कानून: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल को दी मंजूरी

Waqf law: देश में नया वक्फ कानून अस्तित्व में आ गया है। वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है।

Waqf law President Draupadi Murmu approved Waqf Amendment Bill

हाइलाइट्स

  • देश में बना वक्फ कानून
  • वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी
  • नए कानून का नाम UMEED 2025

Waqf law: देश में नया वक्फ कानून बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। नए कानून का नाम UMEED 2025 है।

[caption id="attachment_790213" align="alignnone" width="999"]Waqf law वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी[/caption]

वक्फ कानून से ये होगा बदलाव

पुराना कानून

1. सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ ‘वक्फ ट्रिब्यूनल’ में ही अपील कर सकता है।

2. वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है। उसे चुनौती नहीं दी जा सकती।

3. किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कामों के लिए हो तो वह ऑटोमैटिक वक्फ संपत्ति हो जाती है।

4. वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्म के लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती।

नया कानून

1. नए बिल के अनुसार प्रॉपर्टी का मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या अन्य ऊपरी कोर्ट में अपील कर सकेगा।

2. वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी।

3. जब तक किसी ने प्रॉपर्टी वक्फ को दान न की हो, वह वक्फ संपत्ति नहीं होगी। भले ही उस प्रॉपर्टी पर मस्जिद बनी हो।

4. वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की नियुक्ति हो सकेगी।

राज्यसभा और लोकसभा में मिले थे इतने वोट

वक्फ संशोधन बिल 12 घंटे से ज्यादा की लंबी चर्चा के बाद राज्यसभा से पास हुआ था। विधेयक के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। लोकसभा में भी 12 घंटे से ज्यादा की लंबी चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हुआ था। लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे। वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष ने 150 से ज्यादा संशोधन प्रस्ताव पेश किए थे। सदन में विपक्ष के ज्यादातर संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए गए थे।

देशभर में वक्फ की 8 लाख 72 हजार प्रॉपर्टी, 38 लाख एकड़ जमीन, जानें किस राज्य में कितनी प्रॉपर्टी

सरकारी पोर्टल WAMSI के मुताबिक 14 मार्च 2025 तक देश में वक्फ की 8 लाख 72 हजार 328 संपत्तियां हैं। जमीन 38 लाख एकड़ से ज्यादा है। 4 लाख 2 हजार संपत्तियां यूजर वक्फ हैं, यानी लोगों ने इस्तेमाल की हैं। इसमें से सिर्फ 9 हजार 279 संपत्तियों के डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं। 1038 मामलों में वक्फ डीड उपलब्ध है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

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