हाइलाइट्स
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राज्यसभा में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल
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12 घंटे से ज्यादा की चर्चा के बाद पास हुआ बिल
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विधेयक के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े
Waqf Amendment Bill Pass: वक्फ संशोधन बिल 12 घंटे से ज्यादा की लंबी चर्चा के बाद राज्यसभा से पास हो गया। विधेयक के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। अब बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही वक्फ संशोधन बिल कानून बन जाएगा।
वक्फ संशोधन बिल के कानून बनने से ये होगा बदलाव
पुराना कानून
1. सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ ‘वक्फ ट्रिब्यूनल’ में ही अपील कर सकता है।
2. वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है। उसे चुनौती नहीं दी जा सकती।
3. किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कामों के लिए हो तो वह ऑटोमैटिक वक्फ संपत्ति हो जाती है।
4. वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्म के लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती।
नया बिल
1. नए बिल के अनुसार प्रॉपर्टी का मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या अन्य ऊपरी कोर्ट में अपील कर सकेगा।
2. वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी।
3. जब तक किसी ने प्रॉपर्टी वक्फ को दान न की हो, वह वक्फ संपत्ति नहीं होगी। भले ही उस प्रॉपर्टी पर मस्जिद बनी हो।
4. वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की नियुक्ति हो सकेगी।
मंत्री रिजिजू बोले- बिल से मुसलमानों को फायदा होगा
राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा पूरी होने के बाद अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है और इसे धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। वक्फ बिल से एक भी मुस्लिम का नुकसान नहीं होगा। इससे करोड़ों मुसलमानों को फायदा होने वाला है।
मंत्री रिजिजू ने दिलाया भरोसा
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भरोसा दिलाया कि मुस्लिमों के धार्मिक कार्यों में किसी तरह का हस्तक्षेप कोई गैर मुस्लिम नहीं करेगा। आप चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड में बस मुस्लिम ही बैठे। हिंदू या किसी दूसरे धर्म के लोगों के साथ कोई विवाद होगा तो कैसे तय होगा। इस तरह की बॉडी जो है, वह सेक्यूलर होना चाहिए। इसमें 4 लोग हैं तो वह निर्णय कैसे बदल सकते हैं। वह तो बस अपने एक्सपर्टाइज का उपयोग कर सकता है। आपको कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर आप एक बार वक्फ डिक्लेयर कर देते हैं तो उसका स्टेटस नहीं बदल सकते। वंस अ वक्फ, ऑलवेज अ वक्फ।
विपक्ष ने किया बिल का विरोध
वक्फ विधेयक पर राज्य सभा में मेरा भाषण —
1.सभापतिजी, मैं आज #WaqfAmendmentBill, 2025 का पूर्ण विश्वास और स्पष्टता के साथ विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह कोई सामान्य कानून नहीं है- इस कानून को राजनीतिक फायदे के लिए हथियार बनाया जा रहा है।
2.यह बिल भारत के Diversity को… pic.twitter.com/fCs2Ognu4Q
— Mallikarjun Kharge (@kharge) April 3, 2025
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार का इरादा ठीक नहीं है। वक्फ लैंड को किसके देंगे ये सामने नहीं आया। व्यापारियों को देंगे, मुझे पता नहीं। अंबानी-अडाणी जैसे लोगों को खिलाएंगे। मैं गृह मंत्री से अपील करूंगा कि आप इसे वापस ले लें। इसे प्रेस्टीज ईश्यू न बनाएं। मुसलमानों के लिए ये अच्छा नहीं है। संविधान के खिलाफ है। अनुराग ठाकुर आरोप लगाते हैं कि मेरे परिवार के पास वक्फ की जमीन है। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास एक इंच भी वक्फ की जमीन नहीं है। अनुराग या तो इस आरोप को साबित करें या इस्तीफा दें।
लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में पड़े थे 288 वोट
वक्फ संशोधन बिल 12 घंटे से ज्यादा लंबी चर्चा के बाद लोकसभा से पास हुआ था। विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे। वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष ने 150 से ज्यादा संशोधन प्रस्ताव पेश किए थे। सदन में विपक्ष के ज्यादातर संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए गए थे।
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