Waqf Amendment Act 2025 SC Hearing: बुधवार को वक्फ संशोधन अधिनियम (Waqf Amendment Act) पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा और कानून की वैधता का समर्थन किया।
सरकार की तरफ से दी गई प्रमुख दलीलें
समुदाय का प्रतिनिधित्व
SG तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता पूरे मुस्लिम समुदाय की ओर से बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके द्वारा उठाए गए तर्क समुदाय की समग्र राय को नहीं दर्शाते।
विस्तृत परामर्श प्रक्रिया
उन्होंने बताया कि इस संशोधन से पहले करीब 97 लाख लोगों से सुझाव प्राप्त किए गए। इसके अलावा, 25 वक्फ बोर्डों, राज्य सरकारों, और अन्य संबंधित पक्षों से भी राय ली गई।
संशोधन की प्रक्रिया
SG ने यह भी बताया कि हर संशोधन खंड पर विस्तार से चर्चा की गई। कुछ सुझावों को स्वीकार किया गया जबकि कुछ को अस्वीकार किया गया। सरकार का रुख रहा कि यह प्रक्रिया एकपक्षीय नहीं, बल्कि बहुपक्षीय विमर्श का परिणाम है।
न्यायालय में उठे सवाल और सरकार की सफाई
जस्टिस बी.आर. गवई ने पूछा कि क्या सरकार स्वयं किसी संपत्ति पर अपना दावा तय कर सकती है?
इस पर मेहता ने कहा कि प्रारंभिक विधेयक में ज़िलाधिकारी (कलेक्टर) को निर्णय की शक्ति दी गई थी, लेकिन इसमें सुधार करते हुए अब एक स्वतंत्र अधिकारी को नामित करने की बात की गई है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राजस्व अधिकारी सिर्फ रिकॉर्ड पर फैसला करते हैं, लेकिन संपत्ति के मालिकाना हक (Title) का अंतिम निर्धारण नहीं करते।
सरकारी संपत्ति बनाम वक्फ संपत्ति
SG मेहता ने कहा कि सरकार जनता की ओर से जमीन की ट्रस्टी होती है। अगर कोई संपत्ति सरकारी ज़मीन पर बनी है, तो यह जांचना सरकार का अधिकार है कि वह संपत्ति उसकी है या नहीं। इसी उद्देश्य से धारा 3(C) में यह प्रावधान जोड़ा गया है।
संसदीय समिति में चर्चा
उन्होंने कोर्ट को यह भी आश्वासन दिया कि विधेयक पर चर्चा संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में गहराई से हुई थी और संशोधन केवल कुछ व्यक्तियों की राय के आधार पर नहीं, बल्कि विस्तृत विमर्श के बाद किए गए हैं।
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