VOTER LIST UPDATION: 30 नवंबर तक वोटर कार्ड में सुधार का मौका, नाम जोड़ने, हटवाने करें आवेदन

VOTER LIST UPDATION: 30 नवंबर तक वोटर कार्ड में सुधार का मौका, नाम जोड़ने, हटवाने करें आवेदन VOTER LIST UPDATION : Chance to improve voter card till 30th November, apply for name addition, deletion

VOTER LIST UPDATION: 30 नवंबर तक वोटर कार्ड में सुधार का मौका, नाम जोड़ने, हटवाने करें आवेदन

भोपाल। अगर आप राजधानी भोपाल में रहते हैं और वोटर कार्ड में संशोधन कराना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. भोपाल में वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है. लोगों के पास 30 नवंबर तक का समय है. इस दौरान आप वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने, हटवाने और उसमें संशोधन करवा सकते हैं. जिले के हर मतदान केंद्र पर 30 नवंबर तक फोटो मतदाता सूची प्रदर्शित कर दी जाएगी.

सभी बूथ पर लगेगी वोटर लिस्ट
30 नवंबर तक संशोधन का काम पूरा होने के बाद सभी बूथों पर वोटर लिस्ट लगाई जाएगी. वोटर इसमें अपने नाम देख सकेंगे. अगर किसी का इसमें नाम नहीं है या कोई गलती है तो उसे सुधरवा भी सकेंगे. जिला प्रशासन ने 1 नवंबर को ही निर्वाचन नामावली के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया था. इस पर दावे-आपत्ति 30 नवंबर तक मांगे जा रहे हैं

बीएलओ सेंटर पर लगेंगे कैंप
मतदाता सूची में संशोधन के लिए हर बीएलओ सेंटर पर 4 दिन का कैम्प लगाया जाएगा. जहां वोटर लिस्ट में गलती के सुधार से जुड़े फॉर्म-8 लोगों से जमा कराए जाएंगे. लिस्ट में नाम, पते, लिंग आदि में किसी तरह की गलती होने पर सुधार के लिए आवेदन दिया जा सकता है.

नए वोटर कार्ड के लिए फॉर्म 6
जो लोग नया वोटर कार्ड बनवाना चाहते हैं उन्हें फार्म 6 भरकर देना होगा. इसमे अपना पता, उम्र से जुड़े दस्तावेज बीएलओ को जमा कराने होंगे. इसी के आधार पर बीएलओ मतदाता को नया परिचय पत्र तैयार कराकर देगा

नाम, आयु और पता में संशोधन
ऐसे मतदाता जो नाम, उम्र या पते में संशोधन कराना चाहते हैं उन्हें फार्म 8 भरकर देना होगा. जिसमें उनके गलत नाम, उम्र या पते का उल्लेख करना होगा और सही नाम, उम्र या पते की जानकारी देनी होगी. वहीं लिस्ट से नाम हटवाने के लिए फार्म-7 भरकर देना होगा.

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को

निर्वाचक नामावली का आखिरी प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को किया जाएगा. जिले में सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ 30 नवंबर तक सुबह 10:30 से शाम 5:30 बजे के बीच मतदाताओं से दावे-आपत्ति के अलग-अलग फार्म प्राप्त कर सकते हैं.

ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन की भी सुविधा
मतदाता सूची में ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से भी नाम जुड़वाए जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयोग ने यह सुविधा भी वोटर्स को दी है। ये सुविधा उन युवाओं के लिए है, जिनकी 18 वर्ष की उम्र 1 जनवरी 2022 तक हो रही है।

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