हाइलाइट्स
- छत्तीसगढ़ में महिलाओं को मिलेंगे 1000 रुपए
- महतारी वंदन योजना को दी मंजूरी
- रसोई गैस सब्सिडी, दूपत्ता बोनस पर भी लगी मुहर
रायपुर। CG Cabinet Meeting: साय कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों को मंजूदी दी है। इस बैठक में महतारी वंदन योजना, रसोई गैस सब्सिडी, दूपत्ता बोनस समेत कई हमल प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। किसानों को अब 5500 रूपए तेंदूपत्ता बोनस दिया जाएगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बैठक के बाद इस की जानकारी दी है।
रायपुर: साय कैबिनेट की बैठक, महतारी वंदन योजना पर चर्चा#CGNews #chhattisgarh #ChhattisgarhNews #raipur #mahtarivandan pic.twitter.com/waKaWNYwIU
— Bansal News (@BansalNewsMPCG) January 31, 2024
उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी पर 2203 मिलते हैं, जिसके सरकारी ने 3100 प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रूपए प्रति माह दिए जाएंगे।
संबंधित खबर- Chhattisgarh News: साय कैबिनेट की तीसरी बैठक आज, पीएससी भर्ती घोटले में जांच पर फैसला संभव
कैबिनेट बैठक में लिए ये फैसले
तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस- प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित में बड़ा फैसला लिया गया, इन्हें अब 5500 प्रति मानक बोरा बोन दिया जाएगा। जिसकी 75 प्रतिशत राशि शासन से और 25 प्रतिशत राशि लघुवनोपाज संघ से वित्तीय अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी।
महिलाओं को मिलंगे 1000 रूपए- साय सरकार ने महतारी वंदन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 21 वर्ष से अधिक आयु की विवाहित महिलाओं को हर महीने 1000 रूपए दिए जाएंगी। जिसकी राशि उनके खाते में सीधी ट्रांसफर की जाएगी।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) – 2012 में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अगस्त 2023 में जारी अधिसूचना में किए गए संशोधन को निरस्त कर पूर्ववत् किए जाने का निर्णय लिया गया। अगस्त 2023 में उक्त नियम में यह संशोधन किया गया था कि विभागीय जांच उपरांत, शास्ति प्रभावशील होने अथवा अपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर संविदा नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे।
वाहनों पर टैक्स- राज्य ने भी दो और चार पहिया वाहनों के लिए टैक्स लागू करना होगा, जिसके संबंध में विभाग जल्द विस्तार पूर्वक जानकारी घोषित करेगा।
पिछली कैबिनेट बैठक के फैसले
-कैबिनेट की मीटिंग में आगामी बजट अनुमान वर्ष 2024-25 को पेश करने से पहले आज छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 पर भी चर्चा की गई।
-छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 पर अधिकारियों से बात की गई, सरकार ने फैसला लिया गया कि अब प्रदेश में कोई भी नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी।
-छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप को भी मंजूरी मिल गई।
इस संशोधन में ‘जिला न्यायाधीश‘ को ‘प्रधान जिला न्यायाधीश‘ और ‘अपर जिला न्यायाधीश‘ को ‘जिला न्यायाधीश‘ करने का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह ‘व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी‘ एवं ‘व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी‘ तथा ‘जिला न्यायालय‘ को ‘प्रधान जिला न्यायालय‘ से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान रखा गया है।
माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम) के 5 पद आकस्मिकता निधि से सृजित करने का निर्णय लिया गया है।
इस बैठक में महतारी वंदन योजना के साथ-साथ 3100 रुपये धान खरीदी की दर को लेकर महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बता दें 5 फरवरी को विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ हो जाएगा।