BJP का मंत्री शाह से किनारा:मंत्री के बिगड़े बोल से पार्टी नेतृत्व नाराज, हाईकोर्ट के निर्देश के आधार पर फैसले की तैयारी

Vijay Shah Viral Video: मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान दिया। उनके बयान से बीजेपी पार्टी नेतृत्व नाराज हो गया है।

Vijay Shah Viral Video BJP reaction on Minister statement High Court action mp

हाइलाइट्स

  • मंत्री विजय शाह का सोफिया कुरैशी पर बयान
  • बीजेपी ने मंत्री शाह से किया किनारा
  • बीजेपी ने की बयान की निंदा

Vijay Shah Viral Video: मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान पर बीजेपी पार्टी नेतृत्व नाराज है। पार्टी अब हाई कोर्ट के निर्देश के आधार पर फैसला करेगी। मंत्री विजय शाह ने महू में एक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

BJP ने मंत्री शाह से किया किनारा

मंत्री विजय शाह के खिलाफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने FIR के आदेश दिए हैं। इसके बाद बोले बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि विजय शाह के बयान पर पार्टी अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। हम इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, यह बयान निंदनीय है। पार्टी नेतृत्व ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। न्यायालय ने आदेश दिया है, उस राय पर पार्टी अपना निर्णय जल्द लेगी।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का स्वत: संज्ञान

ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। हालांकि, मंत्री शाह पहले ही मामले को लेकर माफी मांग चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ बिना देरी किए FIR के निर्देश दिए हैं।

4 घंटे के अंदर दर्ज हो FIR

[caption id="attachment_817468" align="alignnone" width="528"]mp high court मध्यप्रदेश हाईकोर्ट[/caption]

पूरे मामले में जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने मंत्री पर 4 घंटे के अंदर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। युगलपीठ ने विजय शाह के इस बयान (Vijay Shah Controversy) को भड़काने वाला और गैर-जिम्मेदाराना बताया है। कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी की तुलना आतंकवादियों से की जो बेहद निंदनीय और अक्षम्य है।

कोर्ट ने सेक्शन 152 BNS,196B और 197 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बता दें, भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत लगीं ये सभी धाराएं गैरजमानती हैं और यह देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों से संबंधित हैं। ये धाराएं विद्रोह, अलगाव, शत्रुता और विभाजनकारी बयानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान करती हैं।

मंत्री विजय शाह ने ये कहा था

मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने महू में एक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी का जिक्र किया। मंत्री के बयान का कांग्रेस ने विरोध किया और उन्हें पद से हटाने की मांग की। मंत्री शाह ने कहा था कि जिन आतंकियों ने लोगों को मारा, उनके कपड़े उतरवाए और हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी-तैसी करवाई।

विवाद के बाद मंत्री शाह ने दी थी सफाई

मंत्री विजय शाह के बयान पर जब राजनीति गरमा गई तो उन्होंने मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को अलग संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। वो हमारी बहनें हैं। उन्होंने पूरी ताकत से सेना के साथ मिलकर काम किया है।

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Vijay Shah Controversy, MP High Court: ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। हालांकि, मंत्री शाह पहले ही मामले को लेकर माफी मांग चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ बिना देरी किए FIR के निर्देश दिए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

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