Vijay Shah Controversy: MP हाईकोर्ट में नहीं लगी डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, सामने आई अगली तारीख

Vijay Shah Controversy: कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह की विवादित टिप्पणी का मामला अब कानूनी पेंच में उलझते जा रहा है। मामला पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित था और अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुनवाई टलने से मामला और भी गंभीर होता जा रहा है।

Vijay Shah Controversy: MP हाईकोर्ट में नहीं लगी डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, सामने आई अगली तारीख

हाइलाइट्स

  • एमपी के मंत्री विजय शाह मामले में सुनवाई टली
  • अब सोमवार 19 मई को होगी मामले की सुनवाई
  • कर्नल सोफिया को लेकर दिया था विवादित बयान

Vijay Shah Controversy: कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुनवाई टल गई है, अब मामले की सुनवाई सोमवार 19 मई को होगी। विवादित बयान के बाद एमपी हाईकोर्ट के आदेश के मंत्री शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसको लेकर शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी को लेकर मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर में डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई 16 मई को तय थी, लेकिन हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा मनोहर की डबल बेंच के न बैठने से सुनवाई टल गई। जिससे यह मामला फिर लंबित हो गया है। जबलपुर हाईकोर्ट से तीसरी बार सुनवाई टलने के बाद मंत्री विजय शाह ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सुनवाई टल गई।

सूची से हटा विजय शाह का मामला!

जानकारी के अनुसार- सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर-2 में शुक्रवार को जिन मामलों की सुनवाई होनी थी, उनमें क्रमांक 1 से 18 तक और फिर सीधे क्रमांक 35 से 40 तक सुनवाई निर्धारित थी। इस लिस्ट में विजय शाह की याचिका सीधे तौर पर नहीं दिखी। शुक्रवार को दूसरे हिस्से में जब उनके सुनवाई का टाइम आया, तब उसे सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। इस मामले में सुनवाई समय की कमी के चलते टाली गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

गुरुवार को मंत्री शाह ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। यह याचिका जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की पीठ के समक्ष रखी गई, लेकिन कोर्ट ने न केवल सुनवाई से इनकार किया बल्कि कड़ी टिप्पणी भी की। अदालत ने कहा – "आप मंत्री हैं, इस तरह के बयान कैसे दे सकते हैं? देखना चाहिए कि कैसे हालात हैं? यह देखना चाहिए कि आप किस पद पर हैं और क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं।"

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विवादित बयान से देशभर में मचा बवाल

दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने 11 मई को महू में एक कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान दिया था, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्र को संबोधित कर सेना के कार्रवाई की जानकारी देने वालीं कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी, मंत्री ने अपने भाषण में कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बता दिया था। इस बयान के बाद प्रदेश से लेकर दिल्ली तक भारी बवाल हुआ और देशभर में निंदा के स्वर तेज हो गए। बाद में मंत्री ने माफी भी मांगी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। इस मामले में सत्ता और संगठन से शाह को कड़ी फटकार लगी है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने मंत्री शाह के इस्तीफे और पद से बर्खास्त करने की मांग उठाई है।

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