VIDHAYAK ARIF MASOOD : जिला अदालत में सरेंडर कर सकते हैं ये विधायक, इस केस में चल रहे फरार
भोपाल। भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में फरार चल रहे भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद VIDHAYAK ARIF MASOOD पर जबलपुर हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है जहां कुछ ही देर मे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर फैसला आएगा। माना ये भी जा रहा है कि विधायक मसूद जमानत नहीं मिलने पर जिला कोर्ट भोपाल में सरेंडर कर सकते हैं। गौरतलब है कि विधायक मसूद ने भोपाल कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ही मसूद आगे फैसला करेंगे। इसे लेकर भोपाल में सरगर्मी बढ़ गई है। पुलिस ने जिला अदालत के आसपास बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा बढ़ा दी है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है।
ये है मामला
विधायक आरिफ मसूद ने 9 अक्टूबर को इकबाल मैदान में फ्रांस की घटना के विरोध में करीब दो हजार लोग इकट्ठे हुए थे। इस दौरान अधिकांश लोग मास्क नहीं लगाए थे और कई तरह के नियमों का पालन नहीं किया गया था जिसके बाद तलैया थाना पुलिस ने आरिफ मसूद और अन्य के खिलाफ धारा-188 के तहत केस दर्ज कर लिया था। बाद में फिर 4 नवंबर को आरिफ मसूद सहित सात लोगों के खिलाफ पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में धारा-153-ए के तहत केस दर्ज किया है। इसके बाद 17 नवंबर को भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में आरोपित मसूद का गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। इसके पूर्व इसी अदालत ने 7 नवंबर को मसूद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।