भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र Vidhan Sabha Winter Session 2020 को लेकर आज सर्वदलीय बैठक होगी, लेकिन सत्र से पहले 38 विधानसभा कर्मचारियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर हड़कंप मचा हुआ है।
विधानसभा प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बंसल न्यूज से बातचीत में कहा है कि सत्र को लेकर कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। सत्र के दौरान तमाम गाइडलाइंस का ध्यान रखा जाएगा, बिना कोविड-19 रिपोर्ट के विधायकों को विधानसभा में एंट्री नहीं मिलेगी। सदस्यों के निजी स्टाफ और अन्य लोगों की एंट्री पर भी रोक रहेगी। विधानसभा में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ विधायक बैठेंगे। विधानसभा प्रमुख सचिव एपी सिंह ने कहा कि कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद विधायक विश्रामगृह को सैनिटाइज कराया जा रहा है।
5 किलोमीटर की परिधि में रोक
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविनाश लवानिया ने धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी MP Vidhan Sabha कर भोपाल नगर निगम सीमा में रहने वाले सर्वसाधारण को आदेशित किया है कि विधानसभा का सत्र 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक रहेगा। इस दौरान विधानसभा की 5 किलोमीटर की परिधि में भारी वाहन जैसे ट्रक, ट्रैक्टर ट्राली, डंफर एवं धीमी गति से चल यातायात बाधित करने वाले तांगा, टूक्का, बैलगाड़ी इत्यादि के आवागमन पर प्रवेश निषेध किया है। जिला मजिस्ट्रेट लवानिया द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में जारी आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।