पुरानी गाड़ियों के स्क्रैप पर टैक्स में छूट: BS-2 वाहनों पर टैक्स में दोगुना डिस्काउंट, सड़क परिवहन मंत्रालय का प्रस्ताव

Vehicle Scrappage and Car Scrap Policy Tax Exemptions Update यह निर्णय सरकार की स्क्रैपिंग नीति से संबंधित है। इस फैसले के तहत अगर आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो इस खरीद पर लगने वाले मोटर वाहन कर पर 50 प्रतिशत तक की छूट पा सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना होगा।

Vehicle Scrappage Policy

Vehicle Scrappage Policy

Vehicle Scrappage Policy: भारत में अधिकांश लोगों के लिए कार खरीदना एक बड़ी बात है। यहां लोग अच्छी और सस्ती कारों की तलाश में हैं। अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं और नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकार के नए फैसले से आपको बहुत फायदा होने वाला है।

यह निर्णय सरकार की स्क्रैपिंग नीति से संबंधित है। इस फैसले के तहत अगर आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो इस खरीद पर लगने वाले मोटर वाहन कर पर 50 प्रतिशत तक की छूट पा सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना होगा।

स्क्रैपिंग नीति का उद्देश्य

सरकार का यह कदम पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर पर्यावरण को सुरक्षित रखने और नए वाहनों को बढ़ावा देने के लिए है। इस नीति के तहत, यदि आप अपने पुराने वाहन को स्क्रैप करते हैं, तो आपको नया वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट मिलेगी।

कैसे मिलेगी छूट?

  1. पुराने वाहन को स्क्रैप करें:यदि आपके पास BS-I (भारत स्टेज-1) या BS-II (भारत स्टेज-2) मानकों वाला वाहन है या उससे भी पुराना वाहन है, तो आप उसे स्क्रैपिंग के लिए दे सकते हैं।
  2. स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट प्राप्त करें:वाहन स्क्रैप कराने के बाद आपको एक स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट मिलेगा।
  3. नया वाहन खरीदें:नया वाहन खरीदते समय इस सर्टिफिकेट को दिखाकर आप मोटर वाहन कर में 50% तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं।

पहले और अब की छूट में अंतर

  • पहले:पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर केवल 25% तक की छूट मिलती थी। वाणिज्यिक वाहनों के मामले में यह छूट 15% तक सीमित थी।
  • अब:सरकार ने नई नीति में छूट को बढ़ाकर 50% कर दिया है। यह छूट BS-I या उससे पुराने वाहनों पर लागू होगी। BS-II वाहनों को स्क्रैप करने पर 25% की छूट मिलेगी।

किन वाहनों पर लागू होगी छूट?

  • BS-I वाहन:ये वे वाहन हैं जो साल 2000 से पहले निर्मित हुए थे। इन वाहनों को स्क्रैप करने पर 50% की छूट मिलेगी।
  • BS-II वाहन:ये वाहन साल 2002 से पहले निर्मित हुए थे। इन्हें स्क्रैप करने पर 25% की छूट मिलेगी।
  • वाणिज्यिक वाहन:कमर्शियल वाहनों के लिए भी यह छूट लागू होगी।

सरकार का प्रस्ताव

सड़क परिवहन मंत्रालय ने 24 जनवरी को एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसमें इस टैक्स छूट को लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह नीति न केवल पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करेगी, बल्कि लोगों को नए वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित भी करेगी।

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