Vande Bharat Express Train: भारतीय रेलवे जहां पर अपने यात्रियों को समय-समय पर सुविधाएं देती रहती है वही पर देश की सबसे पहली हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस पर कई घटनाओं के बाद अब नियमों को लेकर पत्थरबाजों की खैर नहीं होगी। यहां पर रेलवे के नियमों में ट्रेन पर ऐसे पथराव करना कानूनन अपराध है तो वहीं पर बड़े जुर्माने के साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
जानिए क्या है रेलवे के कानून
यहां ट्रेन पर लगातार हो रही पत्थरबाजी और घटनाओं के लिए रेलवे के कानून में धाराएं है जो जुर्माना और कारावास आरोपित करती है।रेलवे के कानून के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति किसी ट्रेन पर लापरवाही में, उकसावे में या जानबूझकर पथराव करता है, तो दोषी पाए जाने पर उसे 1 साल से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है. The Railways Act, 1989 के सेक्शन 153 और 154 में इसे लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं।
The Railways Act, 1989 – Section 154 के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति उतावलेपन या लापरवाही से कोई कार्य करता है, या उसके किसी चूक से ट्रेन से यात्रा कर रहे किसी भी यात्री की सुरक्षा में खतरा होने की संभावना होती है, तो उसे एक साल की जेल की सजा हो सकती है. इसके अलावा उनपर जुर्माना भी लग सकता है या दोनों सजा हो सकती है.
The Railways Act, 1989 – Section 153 के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति किसी भी गैरकानूनी कार्य या किसी जानबूझकर चूक या उपेक्षा से ट्रेन में सफर कर रहे किसी पैसेंजर की सुरक्षा पर कोई खतरा आता है, तो रेलवे उसे पांच साल की सजा दे सकता है.
पत्थरबाजों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू
आपको बताते चलें कि, रेलवे ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express) पर की गई पथराव में शामिल लोगों को ढूंढने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. रेलवे के अनुसार हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन के रेक में लगे सीसीटीवी कैमरे द्वारा लिए गए वीडियो फुटेज और तस्वीरों के आधार पर ये पहचान की गई है. हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी जाने के रास्ते में मालदा के करीब वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Train) पर पथराव की घटना के आरोपी की पहचान हो गई है. इसके बाद अब रेलवे सुरक्षा बल ने राज्य जीआरपी के साथ मिलकर धर पकड़ की करवाई शुरू कर दी है।