WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें
Bansal news

ऐप डाउनलोड करें:

Download Our App Download Our App
  • होम
  • टॉप न्यूज
  • टॉप वीडियो
  • मध्यप्रदेश
    • भोपाल
    • इंदौर
    • उज्जैन
    • ग्वालियर
    • चंबल
    • जबलपुर
    • रीवा
    • शहडोल
    • नर्मदापुरम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • बिलासपुर
    • दुर्ग
    • बस्तर
    • सरगुजा
    • कोरबा
    • अंबिकापुर
    • रायगढ़
    • जगदलपुर
    • भिलाई
  • उत्तर प्रदेश
    • लखनऊ
    • कानपुर
    • मेरठ
    • गौतम बुद्धनगर (नोएडा)
    • आगरा
    • मथुरा
    • अयोध्या
    • प्रयागराज
    • गोरखपुर
    • वाराणसी
    • मुरादाबाद
    • बरेली
  • भारत
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • दिल्ली
    • बिहार
    • पंजाब-हरियाणा
    • जम्मू-कश्मीर
    • प.बंगाल
    • गुजरात
  • भारत
  • राशिफल-शुभ मुहूर्त
    • आज का राशिफल
    • ज्योतिष
    • पंचांग-शुभ मुहूर्त
  • वेब स्टोरी
  • शॉर्ट्स
  • यूटिलिटी
  • लाइफस्टाइल
  • MORE
    • एजुकेशन-करियर
    • करियर टिप्स
    • बजट 2025
    • जॉब्स अपडेट
    • रिजल्ट्स
    • बंसल न्यूज एक्सक्लूसिव
    • धर्म-अध्यात्म
    • बिज़नेस-फायनेंस
    • एक्सप्लेनर
    • टेक-ऑटो
    • ट्रैवल-टूर
    • चुनाव 2025
    • खेल
    • खाना-खजाना
    • विचार मंथन
    • फोटो गैलरी
    • महाकुंभ 2025
  • होम
  • टॉप न्यूज
  • टॉप वीडियो
  • मध्यप्रदेश
    • भोपाल
    • इंदौर
    • उज्जैन
    • ग्वालियर
    • चंबल
    • जबलपुर
    • रीवा
    • शहडोल
    • नर्मदापुरम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • बिलासपुर
    • दुर्ग
    • बस्तर
    • सरगुजा
    • कोरबा
    • अंबिकापुर
    • रायगढ़
    • जगदलपुर
    • भिलाई
  • उत्तर प्रदेश
    • लखनऊ
    • कानपुर
    • मेरठ
    • गौतम बुद्धनगर (नोएडा)
    • आगरा
    • मथुरा
    • अयोध्या
    • प्रयागराज
    • गोरखपुर
    • वाराणसी
    • मुरादाबाद
    • बरेली
  • भारत
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • दिल्ली
    • बिहार
    • पंजाब-हरियाणा
    • जम्मू-कश्मीर
    • प.बंगाल
    • गुजरात
  • भारत
  • राशिफल-शुभ मुहूर्त
    • आज का राशिफल
    • ज्योतिष
    • पंचांग-शुभ मुहूर्त
  • वेब स्टोरी
  • शॉर्ट्स
  • यूटिलिटी
  • लाइफस्टाइल
  • MORE
    • एजुकेशन-करियर
    • करियर टिप्स
    • बजट 2025
    • जॉब्स अपडेट
    • रिजल्ट्स
    • बंसल न्यूज एक्सक्लूसिव
    • धर्म-अध्यात्म
    • बिज़नेस-फायनेंस
    • एक्सप्लेनर
    • टेक-ऑटो
    • ट्रैवल-टूर
    • चुनाव 2025
    • खेल
    • खाना-खजाना
    • विचार मंथन
    • फोटो गैलरी
    • महाकुंभ 2025
Bansal news

ऐप डाउनलोड करें:

Download Our App Download Our App

Uttrakhand Highcourt on UCC Rules: उत्तराखंड UCC पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, लिव-इन को रेगुलेट करने में क्या गलत?

एक याचिका के सुनवाई के दौरान उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश जी. नरेंद्र ने सवाल उठाते हुए कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप को रेगुलेट (नियमित) करने में क्या गलत है, खासकर जब ऐसे संबंधों से जन्मे बच्चों की पहचान और सुरक्षा का सवाल से जुड़ा हो

Bansal news by Bansal news
February 12, 2025
in टॉप न्यूज
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

Uttrakhand Highcourt on UCC Rules: एक याचिका के सुनवाई के दौरान उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश जी. नरेंद्र ने सवाल उठाते हुए कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप को रेगुलेट (नियमित) करने में क्या गलत है, खासकर जब ऐसे संबंधों से जन्मे बच्चों की पहचान और सुरक्षा का सवाल से जुड़ा हो। दरअसल यह मामला उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) 2024 की उन धाराओं से जुड़ा है, जो लिव-इन रिलेशनशिप को नियंत्रित करने और कुछ खास रिश्तों में शादी को अवैध ठहराने से संबंधित हैं।

मामला क्या है?

उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) 2024 लागू किया है, जिसमें लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर कुछ नए नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के तहत, अगर कोई जोड़ा लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है, तो उन्हें सरकार के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो तीन महीने की जेल या ₹10,000 का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

इस कानून को अलमासुद्दीन सिद्दीकी नाम के व्यक्ति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि यह कानून निजी जीवन में दखलंदाजी करता है और यह कुछ खास रिश्तों में शादी को भी अवैध ठहराता है, जिससे लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है।
ये खबर भी पढ़ें..फ्रीबीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: मुफ्त की योजनाएं लागू करके परजीवियों की जमात नहीं खड़ी कर रहे?-SC

हाईकोर्ट का सवाल 

जब इस मामले की सुनवाई हुई, तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र ने पूछा कि अगर लिव-इन रिलेशनशिप को नियंत्रित किया जाता है, तो इसमें क्या गलत है? उन्होंने तर्क दिया कि अगर लिव-इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसकी पहचान और अधिकारों का क्या होगा?,

मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि शादी में तो यह स्पष्ट होता है कि बच्चे का पिता कौन है, लेकिन लिव-इन रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता। अगर यह रिश्ता टूट जाता है, तो बच्चे और महिला को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, अगर लिव-इन रिलेशनशिप को रजिस्टर किया जाए, तो इससे कानूनी सुरक्षा मिलेगी।

सरकार का पक्ष

उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि इस कानून की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कई महिलाएं लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के बाद बेसहारा हो जाती हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने इस पर एक अध्ययन किया है, जिसमें पता चला कि कई महिलाओं को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के बाद बिना किसी कानूनी अधिकार के छोड़ दिया जाता है।सरकार का कहना था कि इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा देना है, न कि उनकी स्वतंत्रता छीनना।

मुख्य न्यायाधीश का जवाब

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप को पहले से ही “घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून के तहत मान्यता प्राप्त है।लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह समस्या सिर्फ महिलाओं की ही नहीं, बल्कि बच्चे के पितृत्व (पिता की पहचान) को साबित करने की भी है।

याचिकाकर्ता ने क्या कहा

याचिकाकर्ता (सिद्दीकी) ने यह भी दलील दी कि इस कानून में कुछ रिश्तों में शादी करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है।
इस पर सरकार का जवाब था कि यह प्रतिबंध पहले से ही हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में लागू हैं। इसलिए, यह कोई नया नियम नहीं है।

CG High Court का फैसला: पत्नी की सहमति के बिना अप्राकृतिक सेक्‍स अपराध नहीं, पति पर नहीं चल सकता इस मामले में केस

CG High Court Decision

छत्‍तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पति पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) या धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। पूरी खबर पढ़े 

Bansal news

Bansal news

Related Posts

टॉप वीडियो

MP Weather Alert: MP के 12 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट, 24 घंटे में 4 इंच तक बारिश की संभावना

September 6, 2025
Not Published

Bhopal Route Diversion: भोपाल में गणेश विसर्जन की तैयारियां पूरी, घर से निकलने से पहले देखें डायवर्जन प्लान

September 6, 2025
CG Ka Mausam Update
अंबिकापुर

CG Ka Mausam Update: आज से थमेगी बरसात की रफ्तार! कई जिलों में अब हल्की बारिश की संभावना, जानें आपके जिले का हाल

September 6, 2025
UP Weather update next 4 day halki barish lucknow agra east uttar pradesh hindi news zxc
अयोध्या

UP Weather Update: यूपी में अगले 4 दिन हल्की बारिश के आसार, पश्चिमी हिस्से में राहत, 10-11 सितंबर को भारी बारिश

September 6, 2025
Load More
Next Post
CG Teacher Recruitment

Chhattisgarh Teacher Recruitment: सहायक शिक्षक पदों के लिए 2613 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी, देखें लिस्ट

टॉप वीडियो

MP Weather Alert: MP के 12 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट, 24 घंटे में 4 इंच तक बारिश की संभावना

September 6, 2025
Not Published

Bhopal Route Diversion: भोपाल में गणेश विसर्जन की तैयारियां पूरी, घर से निकलने से पहले देखें डायवर्जन प्लान

September 6, 2025
CG Ka Mausam Update
अंबिकापुर

CG Ka Mausam Update: आज से थमेगी बरसात की रफ्तार! कई जिलों में अब हल्की बारिश की संभावना, जानें आपके जिले का हाल

September 6, 2025
UP Weather update next 4 day halki barish lucknow agra east uttar pradesh hindi news zxc
अयोध्या

UP Weather Update: यूपी में अगले 4 दिन हल्की बारिश के आसार, पश्चिमी हिस्से में राहत, 10-11 सितंबर को भारी बारिश

September 6, 2025
इंदौर

MP Rain Alert: मध्यप्रदेश में भारी बारिश से हालात बिगड़े, 12 जिलों में अलर्ट, उज्जैन समेत यहां हो सकती है तेज बरसात

September 6, 2025
Ganpati Visarjan 6 September Indore Dhar Gwalior up pet exam hindi news
उत्तर प्रदेश

Latest Updates: देशभर में गणपति विसर्जन, इंदौर, धार और ग्वालियर में बारिश की वजह से स्कूल बंद, यूपी में PET की परीक्षा

September 6, 2025
Whatsapp Icon चैनल से जुड़ें

पढ़ें

देखें

  • टॉप न्यूज
  • टॉप वीडियो
  • मध्यप्रदेश
  • भोपाल
  • इंदौर
  • उज्जैन
  • ग्वालियरर
  • चंबल
  • सागर
  • जबलपुर
  • रीवा
  • शहडोल
  • नर्मदापुरम
  • छत्तीसगढ़
  • रायपुर
  • बिलासपुर
  • दुर्ग
  • बस्तर
  • सरगुजा
  • कोरबा
  • अंबिकापुर
  • रायगढ़
  • जगदलपुर
  • भिलाई
  • अन्य राज्य
  • उत्तर प्रदेश
  • राजस्थान
  • महाराष्ट्र
  • दिल्ली
  • बिहार
  • पंजाब-हरियाणा
  • जम्मू-कश्मीर
  • प.बंगाल
  • गुजरात
  • शॉर्ट्स
  • वेब स्टोरी
  • महाकुंभ 2025
  • देश-विदेश
  • राशिफल-शुभ मुहूर्त
  • आज का राशिफल
  • ज्योतिष
  • पंचांग-शुभ मुहूर्त
  • एजुकेशन-करियर
  • करियर टिप्स
  • जॉब्स अपडेट
  • रिजल्ट्स
  • यूटिलिटी
  • बंसल न्यूज एक्सक्लूसिव
  • धर्म-अध्यात्म
  • लाइफस्टाइल
  • बिज़नेस-फायनेंस
  • एक्सप्लेनर
  • टेक-ऑटो
  • ट्रैवल-टूर
  • खेल
  • खाना-खजाना
  • विचार मंथन
  • फोटो गैलरी
  • चुनाव 2024
  • बजट 2024

खोजें

bansal logo
  • About us
  • Terms & Conditions
  • Advertise With Us
  • Contact us
  • Grievance Redressal Policy
  • Privacy Policy
  • Site Map
  • होम
  • टॉप न्यूज
  • टॉप वीडियो
  • मध्यप्रदेश
    • भोपाल
    • इंदौर
    • उज्जैन
    • ग्वालियर
    • चंबल
    • जबलपुर
    • रीवा
    • शहडोल
    • नर्मदापुरम
  • छत्तीसगढ़
    • रायपुर
    • बिलासपुर
    • दुर्ग
    • बस्तर
    • सरगुजा
    • कोरबा
    • अंबिकापुर
    • रायगढ़
    • जगदलपुर
    • भिलाई
  • उत्तर प्रदेश
    • लखनऊ
    • कानपुर
    • मेरठ
    • गौतम बुद्धनगर (नोएडा)
    • आगरा
    • मथुरा
    • अयोध्या
    • प्रयागराज
    • गोरखपुर
    • वाराणसी
    • मुरादाबाद
    • बरेली
  • भारत
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • दिल्ली
    • बिहार
    • पंजाब-हरियाणा
    • जम्मू-कश्मीर
    • प.बंगाल
    • गुजरात
  • भारत
  • राशिफल-शुभ मुहूर्त
    • आज का राशिफल
    • ज्योतिष
    • पंचांग-शुभ मुहूर्त
  • वेब स्टोरी
  • शॉर्ट्स
  • यूटिलिटी
  • लाइफस्टाइल
  • MORE
    • एजुकेशन-करियर
    • करियर टिप्स
    • बजट 2025
    • जॉब्स अपडेट
    • रिजल्ट्स
    • बंसल न्यूज एक्सक्लूसिव
    • धर्म-अध्यात्म
    • बिज़नेस-फायनेंस
    • एक्सप्लेनर
    • टेक-ऑटो
    • ट्रैवल-टूर
    • चुनाव 2025
    • खेल
    • खाना-खजाना
    • विचार मंथन
    • फोटो गैलरी
    • महाकुंभ 2025

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.