संभल हिंसा: ASP अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर FIR का आदेश, युवक को गोली मारने का आरोप

Sambhal Violence Update: संभल हिंसा मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) विभांशु सुधीर की अदालत ने मंगलवार को ASP अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

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 Sambhal Violence Update: संभल हिंसा मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) विभांशु सुधीर की अदालत ने मंगलवार को ASP अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आरोप है कि हिंसा के दौरान पुलिस फायरिंग में एक युवक को गोली लगी थी। बतादें कि, यह आदेश उस याचिका पर आया है, जो घायल युवक के पिता ने आज से करीब दो साल पहले कोर्ट में दाखिल की थी।

टोस्ट बेचने निकला था बेटा

जानकारी के अनुसार, नखासा थाना क्षेत्र के खग्गू सराय अंजुमन मोहल्ले के रहने वाले यामीन ने कोर्ट को बताया कि उनका 24 साल का बेटा आलम 24 नवंबर 2024 को घर से रस्क (टोस्ट) बेचने निकला था। जब वह शाही जामा मस्जिद इलाके में पहुंचा, तभी हिंसा के बीच पुलिस ने उसे गोली मार दी। यामीन का आरोप है कि फायरिंग में उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन डर कि वजह से उसने पुलिस से छिपकर इलाज कराया।

कोर्ट ने माना शिकायत को गंभीर
यामीन ने तत्कालीन CO संभल अनुज चौधरी, संभल कोतवाली के इंस्पेक्टर अनुज तोमर और अन्य पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया था। 9 जनवरी 2026 को हुई सुनवाई के बाद CJM कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए।

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