हाइलाइट्स
- महिलाओं को 1 करोड़ तक की संपत्ति पर 1% छूट
- स्टाम्प शुल्क छूट की सीमा अब ₹10,000 से बढ़ी
- मिशन शक्ति को मिलेगा आर्थिक मजबूती का सहारा
UP Stamp duty discount for Women: उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में महिलाओं के पक्ष में निष्पादित विलेखों (संपत्ति दस्तावेजों) पर रु. 1 करोड़ तक के मूल्य पर 1% स्टाम्प शुल्क की छूट देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। पहले यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर लागू थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तक करने की तैयारी है।
क्या है नया प्रस्ताव?
उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग की ओर से जारी प्रस्ताव के अनुसार, महिलाओं के नाम पर निष्पादित होने वाले विलेखों पर 1% स्टाम्प शुल्क की छूट दी जाएगी। इससे रु. 1 करोड़ तक की संपत्ति पर अधिकतम रु. 1 लाख तक की छूट का लाभ मिल सकेगा।
पहले क्या था नियम?
अब तक की व्यवस्था के तहत, उत्तर प्रदेश में 23 फरवरी 2006 और 30 जून 2008 की अधिसूचनाओं के आधार पर महिलाओं को केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर 1% की स्टाम्प शुल्क छूट मिलती थी, जिसकी अधिकतम सीमा रु. 10,000 तय थी। नए प्रस्ताव से यह सीमा दस गुना बढ़ जाएगी।
क्यों जरूरी है यह छूट?
उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, यह निर्णय महिला सशक्तीकरण और संपत्ति के स्वामित्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से लिया जा रहा है।
इस पहल से:
महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी।
संपत्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी।
मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी।
मध्यम वर्ग की महिलाओं को विशेष रूप से लाभ होगा।
समाज में महिलाओं को आत्मनिर्भरता और सम्मान मिलेगा।
केंद्र सरकार के बजट में भी था संकेत
केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में प्रस्तुत बजट 2024 में भी महिलाओं के पक्ष में निष्पादित संपत्ति विलेखों में स्टाम्प शुल्क में छूट की सिफारिश की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।
सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के प्रमुख सचिव नित गुप्ता ने बताया कि इस प्रस्तावित छूट से प्रदेश में महिलाओं के नाम पर संपत्ति पंजीकरण में भारी वृद्धि की संभावना है। यह कदम राज्य के आर्थिक विकास और महिलाओं की सामाजिक भागीदारी को मजबूत करने में मददगार साबित होगा।
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