UP Samuhik Vivah Yojna Rule: सरकार ने सामूहिक विवाह योजना में लागू किए नए नियम, वर-वधू की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य

UP Vivah Yojana Rules 2025: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़े बदलाव किए हैं।

UP Samuhik Vivah Yojna Rule: सरकार ने सामूहिक विवाह योजना में लागू किए नए नियम, वर-वधू की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य

हाइलाइट्स 

  • विवाह समारोहों में 100 या अधिक जोड़े शामिल होंगे
  • जिलाधिकारी (डीएम) की मौजूदगी अनिवार्य की गई
  • जिला स्तर पर भ्रष्टाचार की संभावना  होगी कम

UP Vivah Yojana Rules 2025: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़े बदलाव किए हैं। अब योजना का लाभ लेने वाले जोड़ों को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करानी होगी, ताकि धोखाधड़ी रोकी जा सके। साथ ही, जिन विवाह समारोहों में 100 या अधिक जोड़े शामिल होंगे, वहां जिलाधिकारी (डीएम) की मौजूदगी अनिवार्य की गई है।

बायोमेट्रिक सिस्टम से उपस्थिति

अब वर-वधू दोनों को आधार-लिंक्ड बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए शादी के स्थल पर उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इससे फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी और केवल पात्र परिवारों को ही सहायता मिल पाएगी। यदि किसी एक स्थान पर 100 या अधिक जोड़ों का विवाह हो रहा है, तो संबंधित जिलाधिकारी (डीएम) को वहां मौजूद रहना होगा।

इसके अलावा, अन्य जिलों के पर्यवेक्षक भी इन कार्यक्रमों की निगरानी करेंगे। उपहार सामग्री और भोजन के मानक तय शादी में दी जाने वाली उपहार सामग्री, जलपान और भोजन के लिए नए मानक तय किए गए हैं। इसके साथ ही अब फर्मों का चयन निदेशालय स्तर पर किया जाएगा, ताकि जिला स्तर पर भ्रष्टाचार की संभावना कम हो। यदि कन्या के आधार सत्यापन में कोई लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

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