Sambhal Electricity Case: हाईकोर्ट के आदेश पर सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने जमा किए 6 लाख, बिजली चोरी का लगा था आरोप

MP Ziaurrahman Barq electricity theft case: सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने बिजली चोरी मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर छह लाख रुपये बिजली विभाग में जमा किए। पिछले साल दिसंबर बिजली चोरी के आरोप में उन पर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

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हाइलाइट्स

  • सपा सांसद ने बिजली चोरी मामले में 6 लाख जमा किए
  • हाईकोर्ट के आदेश पर जमा की गई धनराशि
  • 1.91 करोड़ जुर्माने पर मिली आंशिक राहत

MP Ziaurrahman Barq electricity theft case: उत्तर प्रदेश के संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने बिजली चोरी के मामले में मंगलवार को छह लाख रुपये की धनराशि बिजली विभाग में जमा की। यह भुगतान इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में किया गया है। अदालत ने निर्देश दिया था कि निर्धारित राशि जमा कराने के बाद सांसद का बिजली कनेक्शन दोबारा बहाल किया जाए।

पिछले साल पकड़ी गई थी बिजली चोरी

दरअसल, 19 दिसंबर 2024 को बिजली विभाग ने एक विशेष चेकिंग अभियान के तहत सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के आवास पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान बिजली चोरी पकड़ी गई, जिसके बाद विभाग ने सांसद पर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई नियमों के तहत की गई थी।

कोर्ट पहुंचे सांसद, मिली आंशिक राहत

बिजली विभाग की ओर से राहत नहीं मिलने पर सांसद की ओर से उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अदालत ने 3 जून 2025 को अपने आदेश में कहा कि सांसद छह लाख रुपये विभाग में जमा करें, जिसके बाद उनका बिजली कनेक्शन बहाल कर दिया जाए।

बिजली विभाग में जमा किया गया ड्राफ्ट

बिजली विभाग के अधिशासी इंजीनियर नवीन गौतम ने जानकारी दी कि अदालत के निर्देशानुसार सांसद के अधिवक्ता ने छह लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट विभाग में जमा कराया है। इसके साथ ही विभाग को एक प्रार्थना पत्र भी सौंपा गया है जिसमें बिजली कनेक्शन जोड़े जाने की मांग की गई है।

सांसद के अधिवक्ता का बयान

सपा सांसद के अधिवक्ता फरीद अहमद ने मीडिया से बातचीत में कहा, "हमने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए छह लाख रुपये का ड्राफ्ट बिजली विभाग में जमा करा दिया है। अब उम्मीद है कि जल्द ही हमारा बिजली कनेक्शन दोबारा बहाल कर दिया जाएगा।"

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