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हाइलाइट्स
- बिजली कंपनियों द्वारा 19,600 करोड़ रुपये का घाटा
- पहले के 10,000 करोड़ रुपये के अनुमान से अधिक
- 2025-26 के लिए प्रस्तावित 30 प्रतिशत बिजली दरों में वृद्धि
UP Power Bill Hike: उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग प्रस्तावित 30 प्रतिशत बिजली दरों में वृद्धि पर 7 से 17 जुलाई तक सुनवाई करेगा। यह प्रस्ताव बिजली कंपनियों द्वारा 19,600 करोड़ रुपये का घाटा दिखाते हुए संशोधित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) प्रस्तुत करने के बाद आया है। आयोग प्रत्येक कंपनी की व्यक्तिगत रूप से सुनवाई करेगा और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली की दरें निर्धारित करेगा, जिसे सितंबर से लागू किया जा सकता है।
2025-26 के लिए प्रस्तावित 30 प्रतिशत बिजली दरों में वृद्धि
उपभोक्ता प्रकाशित विज्ञापन के 21 दिनों के भीतर आपत्तियाँ और सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद सुनवाई में भाग लेगी, जिसमें टैरिफ में कमी, निजीकरण और खराब बिजली आपूर्ति जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विद्युत नियामक आयोग (ERC) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित 30 प्रतिशत बिजली दरों में वृद्धि पर 7 से 17 जुलाई के बीच सार्वजनिक सुनवाई करेगा।
बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव
यह सुनवाई आयोग द्वारा बिजली वितरण कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संशोधित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) प्रस्तावों को हाल ही में स्वीकार किए जाने के बाद होगी। संशोधित एआरआर चालू वित्त वर्ष के लिए 19,600 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ घाटा है - जो पहले के 10,000 करोड़ रुपये के अनुमान से अधिक है। इस घाटे की भरपाई के लिए बिजली कंपनियों ने बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। अगर नई दरें स्वीकृत होती हैं, तो सितंबर से लागू होने की उम्मीद है।
आयोग ने प्रत्येक वितरण कंपनी के लिए अलग-अलग सुनवाई निर्धारित की है
- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम - 7 जुलाई को लखनऊ में
- केस्को - 9 जुलाई को कानपुर में
- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम - 11 जुलाई को वाराणसी में
- दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम - 15 जुलाई को आगरा में
- नोएडा पावर कंपनी - 16 जुलाई को ग्रेटर नोएडा में
- पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम - 17 जुलाई को मेरठ में
21 दिनों के भीतर सुझाव करें दर्ज
ईआरसी के निर्देशानुसार सभी बिजली कंपनियों को संशोधित प्रस्ताव समाचार पत्रों में प्रकाशित करने तथा उन्हें अपने-अपने विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। विज्ञापन प्रकाशित होने के 21 दिनों के भीतर उपभोक्ता आपत्ति या सुझाव दर्ज करा सकते हैं। गौरतलब है कि राज्य में सितंबर 2019 के बाद से बिजली दरों में संशोधन नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद सभी सुनवाई में सक्रिय रूप से भाग लेगी। परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि वे उच्च टैरिफ, निजीकरण और बिजली वितरण प्रणाली में अकुशलता के बारे में चिंताओं को उठाने के लिए प्रत्येक सत्र में व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे।
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