UP Postmortem New Guidelines 2025: अब 3 घंटे में पूरी करनी होगी पोस्टमार्टम प्रक्रिया, देरी पर तय होगी जवाबदेही

Uttar Pradesh Post Mortem Rules 2025 Guidelines Update; उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों और पोस्टमार्टम हाउसों में अब नई गाइडलाइन लागू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी शव का पोस्टमार्टम

UP Postmortem New Guidelines 2025: अब 3 घंटे में पूरी करनी होगी पोस्टमार्टम प्रक्रिया, देरी पर तय होगी जवाबदेही

रिपोर्ट- आलोक राय, लखनऊ

हाइलाइट्स 

  • 3 से 4 घंटे में पोस्टमार्टम अनिवार्य होगा
  • वीडियोग्राफी अनिवार्य, पैसा परिजनों से नहीं लिया जाएगा
  • रिपोर्ट होगी पूरी तरह ऑनलाइन

UP Postmortem New Guidelines 2025:  उत्तर प्रदेश सरकार ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के सभी अस्पतालों और पोस्टमार्टम हाउसों में अब नई गाइडलाइन लागू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी शव का पोस्टमार्टम अधिकतम 3 से 4 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। देरी होने पर जवाबदेही तय की जाएगी।

नई पोस्टमार्टम गाइडलाइन 2025 की मुख्य बातें 

3 से 4 घंटे में पोस्टमार्टम अनिवार्य होगा अब किसी भी शव का पोस्टमार्टम तीन से चार घंटे में अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। इसमें देरी होने पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर 24x7 पोस्टमार्टम की व्यवस्था रहेगी। 1000 वॉट की कृत्रिम लाइटिंग की व्यवस्था अनिवार्य, जरूरी संसाधन जैसे उपकरण, स्टाफ आदि पूरे समय उपलब्ध रहेंगी। 

इन मामलों में रात में पोस्टमार्टम नहीं होगा

बता दें कि  हत्या, आत्महत्या, यौन अपराध, क्षत-विक्षत शव संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु जैसे केस में रात में पोस्टमार्टम नहीं होगा, लेकिन यदि जिला मजिस्ट्रेट या अधिकृत अधिकारी की अनुमति हो तो इन्हें भी रात में किया जा सकता है।

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वीडियोग्राफी अनिवार्य, पैसा परिजनों से नहीं लिया जाएगा

पुलिस हिरासत, एनकाउंटर, महिला की संदिग्ध मौत (विवाह के 10 वर्षों के भीतर), आदि मामलों में वीडियोग्राफी अनिवार्य होगा, वीडियोग्राफी का खर्च रोगी कल्याण समिति या अन्य मदों से किया जाएगा, परिजनों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

रिपोर्ट होगी पूरी तरह ऑनलाइन

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी, कोई कोताही नहीं होगी, इसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर व डाटा एंट्री ऑपरेटर तैनात होंगे, सीएमओ को दो शव वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल से पोस्टमार्टम हाउस तक शव पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की जाएगी।

महिला डॉक्टर की अनिवार्य मौजूदगी

डिप्टी सीएम ने कहा, "पोस्टमार्टम जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में देरी और लापरवाही से पीड़ित परिवारों को मानसिक कष्ट होता है। अब गाइडलाइन का सख्ती से पालन होगा।" महिला अपराध, रेप या विवाह के पहले 10 वर्षों के भीतर महिला की मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम पैनल में महिला डॉक्टर की मौजूदगी अनिवार्य होगी और अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए सैम्पलिंग कराई जाएगी।

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