UP Outsource Seva Nigam 2025: यूपी सरकार का बड़ा फैसला, आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का आदेश जारी, सीधी भर्ती पर रोक

UP Outsource Seva Nigam: यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया है जिससे अब होने वाली आउटसोर्स भर्ती पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से केवल अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से होगी।

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हाइलाइट्स

  • यूपी में आउटसोर्स भर्ती होगी पारदर्शी
  • यूपी आउटसोर्स सेवा निगम का गठन
  • मनमानी और भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक

UP Outsource Seva Nigam:  उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UP Outsource Seva Nigam) के गठन का शासनादेश जारी कर दिया है। अब प्रदेश के सभी विभागों में आउटसोर्सिंग भर्ती (Outsourcing Recruitment in UP) केवल अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से ही होगी। सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता, अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

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क्यों जरूरी था निगम का गठन?

प्रदेश के विभिन्न विभागों और संस्थाओं में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती रही हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसियों (Outsourcing Agencies in UP) पर कई गंभीर आरोप लगते रहे हैं।

कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं दिया जाता था।

EPF और ESIC का पैसा समय पर जमा नहीं किया जाता था।

संविदा कर्मचारियों को सुविधाएं और आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता था।

विभागवार कमीशन अलग-अलग होने से पारदर्शिता में कमी थी।

यही कारण रहा कि सरकार ने एक नियामक निकाय (Regulatory Body in UP Outsourcing) के रूप में UP Outsource Seva Nigam के गठन का फैसला लिया।

निगम का विज़न और उद्देश्य

सरकार ने स्पष्ट किया है कि निगम का गठन Companies Act 2013 के सेक्शन-8 के अंतर्गत Public Limited (Non-Profit) Company के रूप में किया गया है।

विज़न

आउटसोर्स कर्मचारियों को पूरा वेतन और सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना।

आरक्षण व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करना।

पारदर्शी और सुरक्षित भर्ती प्रक्रिया लागू करना।

उद्देश्य

Skilled, Semi-Skilled और Unskilled Manpower को सरकारी विभागों को उपलब्ध कराना।

आउटसोर्सिंग कर्मचारियों (Outsourcing Employees in UP) की समस्याओं का समाधान करना।

विभागीय जरूरत के अनुसार समय पर मैनपावर उपलब्ध कराना।

निगम से कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ

लाभविवरण
समय से वेतनहर महीने 1 से 5 तारीख तक वेतन भुगतान
EPF और ESICसभी कर्मचारियों का खाता खुलवाना और समय पर अंशदान जमा करना
बैंक सुविधाएंवेतन सीधे बैंक खाते में जमा
प्रशिक्षणसमय-समय पर दक्षता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग
आरक्षणSC/ST, OBC, दिव्यांग, महिला, EWS, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित, पूर्व सैनिकों को आरक्षण

आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन और जिम्मेदारी

एजेंसियों का चयन GEM Portal के माध्यम से न्यूनतम 3 वर्षों के लिए होगा।

चयन Tripartite Agreement के जरिए होगा (विभाग + निगम + एजेंसी)।

हर महीने कर्मचारियों को समय से वेतन देना होगा।

EPF और ESIC जमा करने का प्रमाण पत्र 10 तारीख तक निगम को देना होगा।

काम न करने पर एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया जा सकेगा।

भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी?

भर्ती UPCOS (UP Outsource Service Nigam) की निगरानी में होगी।

अभ्यर्थियों का चयन Employment Portal के जरिए वरिष्ठता क्रम पर होगा।

एक पद के लिए 5 उम्मीदवार और 2 से अधिक पदों के लिए न्यूनतम 10 उम्मीदवार दिए जाएंगे।

वर्ग-3 और वर्ग-4 पदों पर साक्षात्कार (Interview) नहीं होगा।

विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

अंतिम चयन सूची निगम द्वारा अनुमोदित होगी और एजेंसी प्लेसमेंट लेटर जारी करेगी।

यूपी सरकार का दावा

इस व्यवस्था से:

युवाओं को पारदर्शी रोजगार (Transparent Employment in UP) मिलेगा।

विभागों में भ्रष्टाचार और मनमानी (Corruption in Outsourcing UP) पर रोक लगेगी।

कर्मचारियों को समय पर वेतन और सुविधाएं सुनिश्चित होंगी।

आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह सिस्टमेटिक और जवाबदेह होगी।

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