UP Old Pension Yojana:पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने का आखिरी मौका, यूपी सरकार ने बढ़ाई समयसीमा, जानें किसे मिलेगा फायदा

UP Old Pension Yojana 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने NPS से जुड़े उन कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है, जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई लेकिन भर्ती विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले निकला था।

UP Old Pension Yojana:पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने का आखिरी मौका, यूपी सरकार ने बढ़ाई समयसीमा, जानें किसे मिलेगा फायदा

हाइलाइट्स

  • OPS विकल्प की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2025
  • नियुक्ति आदेश की समयसीमा बढ़कर हुई 30 नवंबर 2025
  • NPS खाता बंद करने की डेडलाइन अब 28 फरवरी 2026

UP Old Pension Yojana 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) से जुड़े उन सरकारी कर्मचारियों को राहत दी है जिनकी नियुक्ति तो 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद हुई, लेकिन उनकी भर्ती का विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले निकला था। ऐसे कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) का लाभ ले सकते हैं, बशर्ते वे सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक अपना विकल्प प्रस्तुत कर दें।

पुरानी पेंशन योजना के लिए समयसीमा बढ़ी

सरकार ने दिनांक 28.06.2024 और कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22.08.2024 के तहत पुराने पेंशन विकल्प का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की थी। पहले यह विकल्प 31 अक्टूबर 2024 तक देने का मौका था, लेकिन अब इस तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया गया है।

नियुक्ति प्राधिकारी को आदेश जारी करने की अंतिम तिथि

विकल्प स्वीकार होने के बाद, अब संबंधित अधिकारी को पुरानी पेंशन योजना से जुड़ने का आदेश 30 नवंबर 2025 तक देना होगा। पहले यह तारीख 31 मार्च 2025 थी।

NPS खाता बंद करने की अंतिम तिथि भी बढ़ी

यदि कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना में शामिल कर लिया जाता है, तो NPS खाता बंद करने की अंतिम तिथि अब 28 फरवरी 2026 तय की गई है, जो पहले 30 जून 2025 थी।

किसे मिलेगा फायदा?

वे सरकारी सेवक जिनकी नियुक्ति 01.04.2005 या उसके बाद हुई हो

लेकिन उनकी भर्ती का विज्ञापन 28.03.2005 से पहले प्रकाशित हुआ था

जिन्होंने पहले समय पर OPS विकल्प नहीं दिया

या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आदेश समय पर नहीं निकाला गया

यह अंतिम मौका है

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह समय सीमा अंतिम होगी। यदि इस बार भी कोई पात्र कर्मचारी विकल्प प्रस्तुत नहीं करता है, तो वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का हिस्सा बना रहेगा और फिर उसे पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 

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