UP Teacher Transfers 2025: सरकारी शिक्षक ध्यान दें! इस दिन होगा आपका ट्रांसफर, जारी हो गया आदेश, पढ़ें डीटेल्स

UP Teacher Transfers: उत्तर प्रदेश के सरकारी शिक्षकों के लिए पारस्परिक अंतरजनपदीय (Inter-District) और अंतर्जनपदीय (Intra-District)

UP Teacher Transfers 2025: सरकारी शिक्षक ध्यान दें! इस दिन होगा आपका ट्रांसफर, जारी हो गया आदेश, पढ़ें डीटेल्स

हाइलाइट्स

  • नया सत्र शुरू होने से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी
  • तरजनपदीय स्थानांतरण आदेश 23 मई को जारी किए जाएंगे
  • अंतर्जनपदीय स्थानांतरण आदेश 4 जून को जारी होंगे

UP Teacher Transfers 2025: उत्तर प्रदेश के सरकारी शिक्षकों के लिए पारस्परिक अंतरजनपदीय (Inter-District) और अंतर्जनपदीय (Intra-District) ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेसिक शिक्षा परिषद ने ट्रांसफर की समयसारिणी जारी कर दी है। नया सत्र शुरू होने से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

अंतर्जनपदीय स्थानांतरण आदेश 4 जून को

परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी बीएसए को पत्र भेजकर जानकारी दी है कि पारस्परिक अंतरजनपदीय स्थानांतरण आदेश 23 मई को जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, पारस्परिक अंतर्जनपदीय स्थानांतरण आदेश 4 जून को जारी होंगे।

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आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें शिक्षक

स्थानांतरित शिक्षकों को ग्रीष्म अवकाश के दौरान कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस संबंध में विभागीय अधिकारी आवश्यक तैयारियां कर रहे हैं। शिक्षकों को सलाह दी गई है कि वे अपने दस्तावेज तैयार रखें और विभागीय निर्देशों का पालन करें और अधिक जानकारी के लिए शिक्षक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

कब और किस दिन होगा ट्रांसफर

अंतरजनपदीय (Inter-District) ट्रांसफर

  • पात्रता सत्यापन: 5 से 8 मई (BEOs द्वारा)
  • जिला स्तरीय समिति की बैठक: 9 से 13 मई
  • OTP के माध्यम से शिक्षकों का पेयरिंग (मिलान): 14 से 20 मई
  • ट्रांसफर आदेश जारी: 23 मई

अंतर्जनपदीय (Intra-District) ट्रांसफर

  • पेयरिंग (OTP के माध्यम से): 25 से 31 मई
  • ट्रांसफर आदेश जारी: 4 जून

बेसिक शिक्षा विभाग में अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए आपसी सहमति से ओटीपी के माध्यम से तालमेल बनाने की प्रक्रिया 25 से 31 मई तक पूरी की जाएगी। इसके बाद स्थानांतरण आदेश 4 जून को जारी किए जाएंगे।

शिक्षक का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहींं होगा रिजेक्ट

सचिव ने स्पष्ट किया है कि सत्यापन की प्रक्रिया में जन्मतिथि, विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि और जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि में मानव संपदा के डाटा से भिन्नता होने के कारण किसी शिक्षक का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा।

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