UP Kanwar Yatra: अब यात्रा में नहीं ले जा पाएगें भाला-त्रिशूल, जारी हुए प्रशासन के जरूरी नियम

उत्तरप्रदेश में आगामी 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर नियम जारी हुए है जहां पर प्रशासन ने यात्रा में भाले व त्रिशूल लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया है।

UP Kanwar Yatra: अब यात्रा में नहीं ले जा पाएगें भाला-त्रिशूल, जारी हुए प्रशासन के जरूरी नियम

मेरठ। UP Kanwar Yatra उत्तरप्रदेश में आगामी 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर नियम जारी हुए है जहां पर प्रशासन ने यात्रा में भाले व त्रिशूल लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया है। इतना ही नहीं तय किया गया कि यात्रा में 12 फीट से ऊंची कांवड़ पर रोक रहेगी। वजह बताई गई कि ज्यादा ऊंचाई होने पर कांवड़ बिजली के तारों से स्पर्श कर सकती है और हादसा होने की आशंका रहती है।

जानिए क्या रहेगें यात्रा के नियम

आपको बताते चले , प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद एवं पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने कांवड़ यात्रा का पूरा रोडमैप रखा है यात्रा के दौरान म्यूजिक सिस्टम पर अशोभनीय गाना न बजने दें। हर जिले में क्यूआर कोड बनाएं जिसमें कांवड़ संबंधी जानकारी मिल सके। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने कहा कि कांवड़ यात्रा पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त रखी जाएगी। बैठक में यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान के अधिकारी शामिल रहे।

इन 5 जोनों में बंटेगा उत्तरप्रदेश

आपको बताते चले, यहां यात्रा को लेकर तैयारी की जा रही है जहां प्रमुख सचिव गृह ने कहा कि कांवड़ यात्रा की दृष्टि से पश्चिम उप्र को पांच परिक्षेत्रों में बांटा गया है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर व बागपत पहला जोन होगा। गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर दूसरा, सहारनपुर मंडल तीसरा, बरेली चौथा व आगरा पांचवां जोन होगा। कांवड़ यात्रा पर नजर रखने के लिए हेलीकाप्टर व 81 ड्रोन कैमरों की व्यवस्था की जाएगी। 1,103 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था होगी।

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