Allahabad High Court: कुंभ भगदड़ में मुआवजा न मिलने पर हाईकोर्ट सख्त, यूपी सरकार को लगाई फटकार, मांगी विस्तृत रिपोर्ट

Allahabad High Court on Maha Kumbh Stampede Victims Compensation: महाकुंभ 2025 के दौरान मौनी अमावस्या की रात हुई भगदड़ में मृतकों के परिजनों को अब तक मुआवज़ा न मिलने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई।

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हाइलाइट्स

  • हाईकोर्ट ने मुआवजा न देने पर यूपी सरकार को फटकारा
  • भगदड़ में मौत, परिजनों को अब तक नहीं मिला मुआवजा
  • कोर्ट ने प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ 2025 के दौरान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या की रात शाही स्नान के दौरान हुई भगदड़ में मृतकों के परिजनों को अब तक मुआवजा न मिलने पर उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति संदीप जैन की अवकाश पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार के रवैये को 'अस्थिर' और 'नागरिकों की पीड़ा के प्रति उदासीन' बताया।

अदालत की गंभीर टिप्पणी

यह टिप्पणी याची उदय प्रताप सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई, जिनकी पत्नी सुनैना देवी की भगदड़ में मौत हो गई थी। अदालत ने इस बात पर विशेष चिंता व्यक्त की कि न तो मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया और न ही परिजनों को अस्पताल लाने की जानकारी दी गई। कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए।

सरकार समय पर मुआवजा दे: कोर्ट

अदालत ने स्पष्ट किया कि जब सरकार ने मुआवजे की घोषणा की थी, तो उसका समयबद्ध और गरिमापूर्ण वितरण राज्य की जिम्मेदारी बनती है। साथ ही यह भी कहा कि इस त्रासदी में नागरिकों की कोई गलती नहीं थी, ऐसे में सरकार का कर्तव्य है कि वह पीड़ित परिवारों की देखभाल और सहायता सुनिश्चित करे।

जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश

कोर्ट ने चिकित्सा संस्थानों, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित अधिकारियों को मामले में पक्षकार बनाते हुए विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। इसमें 28 जनवरी से लेकर मेले की समाप्ति तक उनके नियंत्रण में आए सभी शवों और मरीजों की तिथि अनुसार जानकारी, साथ ही उपचार करने वाले डॉक्टरों की सूची शामिल होनी चाहिए।

मुआवजे से जुड़े सभी दावों का ब्यौरा मांगा

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को मुआवजे से जुड़े सभी प्राप्त और लंबित दावों का पूरा विवरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि सरकार को नागरिकों का ट्रस्टी मानते हुए संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों के पीड़ितों को न्याय मिल सके।

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