UP Disabled Child Escort Allowance: दिव्यांग बच्चों के लिए बड़ी राहत, यूपी सरकार देगी ₹600 प्रतिमाह एस्कॉर्ट एलाउंस

UP Disabled Child Escort Allowance: उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग बच्चों के स्कूली शिक्षा के लिए हर महीने ₹600 का एस्कॉर्ट एलाउंस देने का फैसला लिया है।

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हाइलाइट्स

  • दिव्यांग छात्रों को ₹600 मासिक एस्कॉर्ट एलाउंस
  • यूपी में 13,991 दिव्यांग बच्चों को DBT से मदद
  • प्रेरणा पोर्टल से होगी पात्रता की डिजिटल पुष्टि

UP Disabled Child Escort Allowance: उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग बच्चों की स्कूली शिक्षा को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने साल 2025-26 में परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों (कक्षा 1 से 8) में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों को ₹600 प्रतिमाह का एस्कॉर्ट एलाउंस देने का फैसला लिया है।

ये उन बच्चों के लिए है जो अकेले स्कूल नहीं आ-जा सकते हैं। यह सहायता 10 महीने तक समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha Abhiyan 2025) के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दी जाएगी।

किन्हें मिलेगा एस्कॉर्ट एलाउंस (Escort Allowance)?

इस योजना का लाभ वे दृष्टिहीन, बौद्धिक रूप से दिव्यांग, सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित, जेई/एईएस प्रभावित और अन्य 40% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाणित बच्चे ले सकेंगे जो नियमित रूप से स्कूल जाते हैं।

839.46 लाख की स्वीकृति, 13,991 बच्चों को होगा लाभ

सरकार ने इस योजना के अंतर्गत कुल 13,991 गंभीर और बहु-दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए ₹839.46 लाख की राशि स्वीकृत की है। इससे न सिर्फ दिव्यांग बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा, बल्कि वे अपनी सुविधा के अनुसार सहायक व्यक्ति का चयन कर सुरक्षित रूप से स्कूल आ-जा सकेंगे।

योजना का क्रियान्वयन: प्रेरणा और समर्थ पोर्टल के माध्यम से

इस योजना को प्रेरणा और समर्थ पोर्टल (Prerna and Samarth Portal) के ज़रिए लागू किया जाएगा। पात्रता की पुष्टि के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

स्कूल के हेडमास्टर पात्र छात्रों की पहचान करेंगे।

खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा पात्रता की पुष्टि की जाएगी।

आखिरी अप्रूवल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करेंगे।

इसके बाद, PFMS पोर्टल पर आधार और बैंक वेरिफिकेशन के बाद सीधे खाते में धनराशि भेजी जाएगी।

स्कूलों में बनेंगे रैंप, वेबसाइटें होंगी दिव्यांगजन फ्रेंडली

सरकार ने निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी प्राथमिक स्कूलों में रैंप का निर्माण कराया जाए, जिससे व्हीलचेयर पर निर्भर बच्चों को प्रवेश में कोई दिक्कत न हो। साथ ही, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को सरकारी वेबसाइटों को दिव्यांगजन फ्रेंडली बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह का बयान

राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि "हर दिव्यांग बच्चे को सम्मान और सुविधा देने की दिशा में यह योजना मील का पत्थर है। पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए स्कूल से लेकर जिला स्तर तक जिम्मेदारी तय की गई है।"

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